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सिरसा: दहेज हत्यारोपी पति को 14 साल की सजा, एक लाख का जुर्माना

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सिरसा, 16 मई (हि.स.)। सिरसा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दहेज हत्या मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 14 साल का कठोर कारावास व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। शनिवार को मिली जानकारी के अनुसार सदर थाना डबवाली क्षेत्र में 30 जुलाई 2021 को एक विवाहित महिला की मौत हो गई थी। मृतक महिला के परिजनों ने पति फकीर चंद पर दहेज उत्पीडऩ व हत्या के आरोप लगाए। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी फकीर चंद के खिलाफ मामला दर्ज जांच शुरू की। पुलिस ने साक्ष्य जुटाए और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया। साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश नरेश कुमार सिंघल ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 14 साल का कठोर कारावास व एक लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया।

बाइक सवार बदमाशों ने दस रुपये लूटे

डबवाली शहर क्षेत्र में बाइक सवार युवक से मारपीट कर बदमाश दस हजार रुपये लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने पीडि़त युवक की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बठिंडा निवासी योगेश अपनी बहन सोनिया से मिलने शनिवार को डबवाली आ रहा था। वह रेलवे स्टेशन से पैदल ही अपनी बहन के घर जा रहा था। रास्ते में शराब ठेके के पास बाइक सवार दो युवकों ने उसे घेर लिया। आरोप है कि बदमाशों ने योगेश के साथ मारपीट की और उसकी जेब से दस हजार रुपए छीनकर फरार हो गए। घायल युवक को उपचार के लिए डबवाली के नागरिक अस्पताल में दाखिल कराया गया। पुलिस ने घायल युवक की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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हिन्दुस्थान समाचार / Dinesh Chand Sharma