एचएसवीपी प्लॉट धारकों के विवादों का 31 दिसंबर तक होगा समाधान
चंडीगढ़, 13 जुलाई (हि.स.)। हरियाणा सरकार ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा पात्र आवंटियों के लिए विवादों से समाधान योजना 2026 के तहत एक सुनहरा और अंतिम अवसर दिया है, जिसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2026 निर्धारित की गई है।
एक सरकारी प्रवक्ता ने सोमवार को बताया कि इस लोक-कल्याणकारी योजना के अंतर्गत कुल 103 सैक्टरों और लगभग 5,085 लाभार्थियों को सम्मिलित किया गया है। इस योजना के तहत पात्र आवंटियों को 770 करोड़ से अधिक की महत्वपूर्ण छूट प्रदान की जाएगी। यह योजना मुख्य रूप से प्लॉट एन्हांसमेंट से संबंधित विवादों के एकमुश्त समाधान का अवसर प्रदान करती है, तथा उन आवंटियों को भी इस बार विशेष रूप से लाभ दे रही है जो पूर्व की योजनाओं का लाभ उठाने से चूक गए थे। पात्रता के दायरे को व्यापक रखते हुए इसमें आवासीय प्लॉटों के आवंटी, फ्लोर-वाइज़ पंजीकरण, ग्रुप हाउसिंग साइट्स, संस्थागत प्लॉट और औद्योगिक प्लॉटों को शामिल किया गया है।
प्रवक्ता ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाया गया है, जिसके तहत पात्र आवंटी अपने प्लाट आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके एचएसवीपी पोर्टल पर अपनी निर्धारित छूट राशि को लाइव देख सकते हैं।
प्रवक्ता ने आगे कहा कि यदि कोई डिफ़ॉल्टर (बकायादार) आवंटी इस निर्धारित अवधि के भीतर योजना का लाभ नहीं उठाता है, तो उसके खिलाफ लागू नियमों एवं विधिक प्रावधानों के अनुसार प्लॉट पुन: अधिग्रहण की कार्रवाई तुरंत प्रारंभ कर दी जाएगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा

