पानीपत के औद्योगिक सेक्टर-28 में खुलेंगे नए रेस्टोरेंट
-सरकार ने मांगे आवेदन, अधिकतम दो इकाइयों को मिलेगी अनुमति
चंडीगढ़, 13 जून (हि.स.)। हरियाणा सरकार ने पानीपत के इंडस्ट्रियल सेक्टर-28 में रेस्टोरेंट स्थापित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। सेक्टर-28 (इंडस्ट्रियल जोन) में अधिकतम दो रेस्टोरेंट इकाइयों को अनुमति देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इच्छुक आवेदकों को निर्धारित अवधि के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ओर से जारी सार्वजनिक नोटिस के अनुसार, यह प्रक्रिया 10 नवंबर, 2017 की नीति और सेक्टर-28 से संबंधित संशोधित विकास योजना प्रावधानों के तहत संचालित की जा रही है। सरकार ने सीमित नेट प्लांड एरिया (एनपीए) के भीतर निर्धारित श्रेणियों की गतिविधियों को अनुमति देने का प्रावधान रखा है। जारी नीति के अनुसार किसी सेक्टर में रेस्टोरेंट जैसी सुविधा को कुल क्षेत्रफल की निर्धारित सीमा के भीतर अनुमति दी जा सकती है। सेक्टर-28 के लिए अधिकतम दो इकाइयों को अनुमति देने का प्रस्ताव रखा गया है। इससे औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों और आने-जाने वाले लोगों के लिए भोजन एवं आतिथ्य सुविधाओं का विकल्प बढऩे की संभावना है।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे और इन्हें सीएलयू पोर्टल के जरिए जमा करना होगा। नोटिस जारी होने की तिथि से दो महीने की अवधि पूरी होने के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन प्राप्त आवेदन निर्धारित समयावधि पूरी होने के बाद विचार के लिए लिए जाएंगे।
सरकार ने कहा है कि आवेदन प्राप्त होने के बाद अंतिम निर्णय लागू नीति, उपलब्ध सीमा और नियमानुसार लिया जाएगा। अनुमति प्रक्रिया के दौरान संबंधित प्रावधानों और स्वीकृति शर्तों का पालन किया जाएगा। इस पहल से सेक्टर-28 में औद्योगिक गतिविधियों के साथ सहायक सेवाओं के विस्तार की संभावना बनेगी। सरकार की मंशा निर्धारित नीति ढांचे के भीतर ऐसी सुविधाओं को विकसित करने की है ताकि औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का दायरा बढ़ाया जा सके।
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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा

