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हरियाणा सरकार ने किया राज्य पशु कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन

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-गौ सेवा आयोग के दो पूर्व चेयरमैन समेत छह को बनाया सदस्य

चंडीगढ़, 25 अक्टूबर (हि.स.)। हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य पशु कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन कर दिया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद पशुपालन एवं डेयरी विभाग के प्रधान सचिव विजय सिंह दहिया ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किए हैं।

पुनर्गठित बोर्ड में प्रदेश के अलग-अलग जिलों से 6 गैर-सरकारी सदस्यों को शामिल किया गया है। बोर्ड पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम अधिनियम,1960, पंजाब गाय वध (हरियाणा संशोधन) का निषेध अधिनियम,1980, मवेशी अपराध अधिनियम, 1871 और हरियाणा राज्य में लागू पशु कल्याण के लिए अन्य अधिनियम/विनियम का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा। बोर्ड दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए मवेशियों के संरक्षण और विकास से संबंधित गतिविधियों को समन्वयित करेगा और उचित रूप से गोशाला की स्थापना और पशुधन के विकास से संबंधित मामलों में गोशाला और बाड़ों की गतिविधियों का आयोजन एवं समन्वय करेगा। इसके अतिरिक्त, बोर्ड फीड और चारे के उत्पादन को बढ़ाने, शुष्क मवेशियों के बचाव, बछड़ों की देखभाल, बेसहारा पशुओं को पकड़ने और उनके उचित पुनर्वास के संबंध में विभिन्न योजनाओं का समन्वय और समीक्षा करेगा।

सरकार की तरफ से गोसेवा आयोग के चेयरमैन रहे श्रवण कुमार गर्ग व भानी राम मंगला को मुख्य रूप से इस बोर्ड का सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा हिसार जिला निवासी नरेश कुमार नैन, कुरुक्षेत्र जिला निवासी जगदीश तनेजा, सोनीपत जिला निवासी राकेश मलिक तथा सिरसा जिला निवासी विजय सेठी को हरियाणा राज्य पशु कल्याण बोर्ड का सदस्य नामजद किया गया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा