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हरियाणा में चालक भर्तियों के लिए तय होंगे नए नियम

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चंडीगढ़, 21 जनवरी (हि.स.)। हरियाणा सरकार ने सभी विभागों के प्रशासनिक सचिवों से ग्रुप-सी के अंतर्गत चालकों के लिए समान सेवा नियम बनाने के लिए सुझाव मांगे हैं। सरकार की तरफ से सभी सचिवों को दस दिन का समय दिया गया है।

मुख्य सचिव कार्यालय की तरफ से जारी पत्र के अनुसार, प्रस्तावित नियम हरियाणा ग्रुप-सी चालक (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2025 के नाम से जाने जाएंगे और ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

प्रारूप नियमों के अनुसार चालक पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की आयु सीमा 18 से 42 वर्ष निर्धारित की गई है। अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, पूर्व सैनिक तथा दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों को सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। चालक पद पर सीधी भर्ती अथवा स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति के माध्यम से नियुक्त सभी अभ्यर्थियों के पास बारहवीं या इसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। उनके पास कम से कम तीन वर्ष पुराना वैध लाइट या हैवी परिवहन वाहन ड्राइविंग लाइसेंस हो तथा निर्धारित ड्राइविंग टैस्ट उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

नियुक्ति के किसी भी माध्यम से चयनित सभी अभ्यर्थियों के लिए मैट्रिक स्तर पर हिंदी या संस्कृत विषय अथवा उच्च स्तर पर हिंदी विषय उत्तीर्ण होना चाहिए। प्रारूप नियमों के अनुसार, चालक पद के लिए चयन प्रक्रिया में 100 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। इसके साथ-साथ संबंधित विभाग के सेवा नियमों के अनुसार लाइट हैवी वाहन चलाने की दक्षता परीक्षा भी ली जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा