यमुनानगर में गेस्ट हाउस व लॉज संचालकों को पंजीकरण करवाने के निर्देश
यमुनानगर, 21 मार्च (हि.स.)। यमुनानगर जिले में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से प्रशासन ने ठहराव से जुड़े सभी प्रतिष्ठानों के लिए कड़े निर्देश लागू किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जारी आदेश में होटल, गेस्ट हाउस, लॉज, धर्मशाला और होमस्टे संचालकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म ‘हरसमय पोर्टल’ पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराने और अतिथियों का नियमित विवरण दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।
पुलिस अधीक्षक ने शनिवार को बताया कि पूर्व में कई बार दिशा-निर्देश जारी किए जाने के बावजूद अनेक प्रतिष्ठान निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे थे। अतिथियों की जानकारी समय पर उपलब्ध न होने के कारण सत्यापन प्रक्रिया प्रभावित हो रही थी, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका बनी रहती थी।
नए आदेश के तहत सभी संचालकों को अपने प्रतिष्ठानों का पंजीकरण सुनिश्चित करना होगा। साथ ही, प्रत्येक आगंतुक का पूरा विवरण, पहचान संबंधी जानकारी सहित, प्रतिदिन समयबद्ध तरीके से पोर्टल पर अपडेट करना अनिवार्य होगा। प्रशासन का मानना है कि इस व्यवस्था से संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी सुदृढ़ होगी और किसी भी आपराधिक मामले की जांच में तेजी आएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और आगामी निर्देशों तक प्रभावी रहेगा। परिस्थितियों की संवेदनशीलता को देखते हुए इसे एकपक्षीय रूप से लागू किया गया है। आदेश के पालन की जिम्मेदारी पुलिस विभाग को सौंपी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्देशों की अवहेलना करने वाले संचालकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 सहित अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / सुशील कुमार

