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हाई कोर्ट दुष्यंत चौटाला की याचिका पर 30 अप्रैल को सुनवाई करेगा

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- हिसार के एसपी से रिपोर्ट तलब

चंडीगढ़, 24 अप्रैल (हि.स.)। पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय ने हिसार पुलिस के खिलाफ पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की याचिका को स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के बाद हिसार के एसपी से रिपोर्ट तलब करते हुए मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को तय की है।

याचिका में दुष्यंत ने इस पूरे मामले में आरोपितों के विरुद्ध न केवल एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। साथ ही जांच को हरियाणा पुलिस से हटाकर किसी स्वतंत्र एजेंसी जैसे सीबीआई या चंडीगढ़ अथवा पंजाब पुलिस को सौंपने का भी अनुरोध किया है। हिसार के पुलिस अधीक्षक द्वारा इस मामले में कार्रवाई नहीं किए जाने के बाद दुष्यंत चौटाला उच्च न्यायालय पहुंचे हैं। उनका आरोप है कि सीआईए पुलिस हिसार की इस कारगुजारी की शिकायत करने के लिए जब उन्होंने पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल को फोन किए तो उन्होंने कई बार घंटी जाने के बाद उनके फोन को ब्लाक कर दिया।

दुष्यंत चौटाला की ओर से उच्च न्यायालय में दायर याचिका में कहा गया है कि 17 अप्रैल को हिसार में उनके काफिले को एक सफेद बोलेरो वाहन ने रोक लिया। सिविल ड्रेस में मौजूद पुलिस अधिकारी, जिनमें इंस्पेक्टर पवन कुमार का नाम प्रमुख रूप से शामिल है, ने हथियार लहराते हुए उन्हें और उनके सुरक्षाकर्मियों को धमकाया।

याचिकाकर्ता ने कहा कि पुलिस की भूमिका संदिग्ध है और निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसी आधार पर उन्होंने उच्चतम न्यायालय के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए स्वतंत्र एजेंसी से जांच की आवश्यकता बताई है।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा