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हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में 125 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी लागू

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-राजपत्र में अधिसूचना जारी, प्रकाशन की तारीख से लागू हुई योजना

चंडीगढ़, 01 जुलाई (हि.स.)। हरियाणा सरकार ने राज्य के अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक पात्र परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 125 दिन का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ‘विकसित भारत-रोजगार आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) योजना, हरियाणा-2026’ लागू कर दी है। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, योजना राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही प्रभावी हो गई है।

योजना विकसित भारत-रोजगार आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 के तहत लागू की गई है और राज्य के सभी अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी होगी। अधिसूचना के अनुसार, अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक ऐसे परिवार, जिसके वयस्क सदस्य आवेदन देकर अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक होंगे, उन्हें एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 125 दिन का गारंटीकृत रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। यह व्यवस्था योजना के तहत कानूनी गारंटी के रूप में लागू होगी। सरकार ने योजना में समय-सीमा भी तय की है। यदि रोजगार मांगने वाले पात्र आवेदक को आवेदन मिलने के 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो उसे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दैनिक बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान किया गया है। अग्रिम आवेदन के मामलों में रोजगार मांगे जाने की तिथि से 15 दिन की अवधि लागू होगी।

योजना के तहत किए गए कार्य की मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर किया जाएगा। यदि किसी कारण साप्ताहिक भुगतान संभव नहीं हो, तो कार्य किए जाने की तारीख से अधिकतम 15 दिन के भीतर मजदूरी का भुगतान करना अनिवार्य होगा। मजदूरी की दर केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा-10 के तहत अधिसूचित दरों के अनुसार होगी। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार ‘विकसित भारत-रोजगार आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) योजना, हरियाणा-2026’ राज्य के सभी अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगी। योजना का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को रोजगार की कानूनी सुरक्षा देना और समयबद्ध मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करना है।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा