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लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना में कवर हुए 42,758 परिवार

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चंडीगढ़, 30 सितंबर (हि.स.)। हरियाणा सरकार द्वारा लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत प्रदेश में हर माह 42 हजार 758 पात्र परिवारों को 13 करोड़ 68 लाख 25 हजार 600 रुपए की राशि मासिक पेंशन के रूप में दी जा रही है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने बुधवार को इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के जिन अभिभावकों के पास केवल बेटियां हैं और कोई बेटा, जैविक या दत्तक नहीं है, उन्हें लाडली सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 3200 रुपए की राशि मासिक पेंशन के रूप में प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष के दौरान लगभग 82 करोड़ 9 लाख 53 हजार 600 रुपए से अधिक राशि लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत प्रदान की जा चुकी है।

उन्होंने बताया कि वृद्धावस्था भत्ता योजना की तर्ज पर एक जनवरी, 2006 से शुरू हुई इस योजना में केवल बालिका वाले अभिभावकों को ही मासिक भत्ता अथवा पेंशन प्रदान की जाती है। इस योजना की शुरुआत 300 रुपये प्रतिमाह से की गई थी जिसे बढ़ाकर अन्य पेंशन योजनाओं के बराबर कर दिया गया है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पहले पात्रता आयु 55 वर्ष की गई थी। जिसे घटाकर 45 वर्ष कर दिया गया है और मासिक भत्ता भी वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के तहत बढ़ाकर 3200 रुपये प्रति माह कर दिया गया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा