home page

हरियाणा में इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के प्लाट धारकों की सेल डीड की मोहलत बढ़ी

 | 

चंडीगढ़, 20 जनवरी (हि.स.)। हरियाणा सरकार ने इंप्रूवमेंट ट्रस्ट स्कीम के तहत आवंटित प्लाटों के मालिकों को बड़ी राहत देते हुए सेल डीड कराने की समय-सीमा बढ़ा दी है।

लंबे समय से अपने प्लाटों की रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे हजारों लोगों को इस फैसले से फायदा मिलेगा। हालांकि सरकार ने यह राहत एक्सटेंशन फीस के साथ दी है, जिसे तय दरों के अनुसार जमा कराना होगा।

राज्य सरकार की मंगलवार को जारी अधिसूचना के अनुसार ने एक्सटेंशन फीस शहरों की श्रेणी के अनुसार तय की है। गुरुग्राम, फरीदाबाद और मानेसर नगर निगम क्षेत्र में खाली प्लाट के लिए 60 रुपये प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष शुल्क देना होगा। अन्य नगर निगम क्षेत्रों में यह शुल्क 40 रुपये, नगर परिषदों में 30 रुपये और नगर पालिकाओं में 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है।

जिन प्लाटों पर निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है और जिनके पास कंपलीशन सर्टिफिकेट नहीं है, उन्हें राहत देते हुए शुल्क आधा कर दिया गया है। ऐसे मामलों में गुरुग्राम, फरीदाबाद और मानेसर में 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर, अन्य नगर निगमों में 20 रुपये, परिषदों में 15 रुपये और पालिकाओं में 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर शुल्क देना होगा। उदाहरण के तौर पर, यदि गुरुग्राम, फरीदाबाद या मानेसर में पहली जनवरी, 1990 को आवंटित किसी खाली प्लाट की सेल डीड के लिए पहली जनवरी, 2025 को आवेदन किया जाता है, तो प्लाट मालिक को लगभग 3.96 लाख रुपये एक्सटेंशन फीस देनी होगी। वहीं नगर समिति क्षेत्र में यही शुल्क करीब 1.32 लाख रुपये बैठेगा।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा