हरियाणा : मरम्मत, स्वच्छता और पढ़ाई पर खर्च होगा सीसीडब्ल्यूएफ फंड
चंडीगढ़, 26 जुलाई (हि.स.)। हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूलों के संबंध में अहम फैसला लेते हुए कंसोलिडेटेड चिल्ड्रन्स वेलफेयर फंड (सीसीडब्ल्यूएफ) का उपयोग अब स्कूल मरम्मत, स्वच्छता और पढ़ाई पर करने का फैसला लिया है। सीसीडब्ल्यूएफ फंड के उपयोग के नए नियम लागू करते हुए स्कूल प्रबंधन समितियों को मरम्मत, स्वच्छता, शैक्षणिक गतिविधियों और आवश्यक संसाधनों पर राशि खर्च करने का अधिकार दिया है।
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि अब इस फंड का उपयोग स्कूलों की आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने, विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने और आवश्यक रखरखाव कार्यों पर किया जाएगा। इसके साथ ही वर्ष 2011 और 2014 में जारी पूर्व आदेशों को निरस्त कर नई गाइडलाइन प्रभावी कर दी गई है। शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों, डाइट, बीआईटीई और जीईईटीआई को भेजे गए आदेश में कहा गया है कि स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) विद्यार्थियों से प्राप्त सीसीडब्ल्यूएफ राशि का उपयोग आवश्यकता के अनुसार निर्धारित कार्यों पर कर सकेगी। विभाग का उद्देश्य स्कूलों की मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाना तथा विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण वातावरण सुनिश्चित करना है।
शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार कक्षा नौवीं और दसवीं के विद्यार्थियों से 25 रुपये प्रतिमाह सीसीडब्ल्यूएफ लिया जाएगा। वहीं 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए संकायवार शुल्क निर्धारित किया गया है। कला संकाय के विद्यार्थियों से 50 रुपये, वाणिज्य संकाय से 60 रुपये तथा विज्ञान संकाय से 75 रुपये प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह लिया जाएगा।
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि सीसीडब्ल्यूएफ फंड का उपयोग स्कूल भवनों की मरम्मत, सफेदी, विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने, स्वच्छता व्यवस्था मजबूत करने, बिजली-पानी के बिलों के भुगतान तथा चॉक, डस्टर, रजिस्टर और प्रार्थना सभा के लिए साउंड सिस्टम जैसी आवश्यक सामग्री की खरीद पर किया जा सकेगा। नई गाइडलाइन में स्कूलों की चारदीवारी, तारबंदी, जर्जर दीवारों, पेयजल व्यवस्था, पाइप, टंकियों, नलों तथा शौचालयों की मरम्मत को भी प्राथमिकता दी गई है। साथ ही एजुसेट प्रणाली के रखरखाव, आवश्यकता पडऩे पर सीमित समय के लिए हेल्पर रखने, स्कूल परिसर से कूड़ा-कचरा हटाने तथा सुरक्षा और स्वच्छता से जुड़े छोटे सिविल एवं जनस्वास्थ्य कार्यों को भी सीसीडब्ल्यूएफ फंड के दायरे में शामिल किया गया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा

