हरियाणा बोर्ड साल में दो बार कराएगा एचटेट परीक्षा
शिक्षा विभाग ने जिलों को आदेश भेजे
2028 तक पास करना होगा टेस्ट
चंडीगढ़, 15 सितंबर (हि.स.)। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में कार्यरत उन शिक्षकों की नौकरी अब हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एचटेट) से जुड़ गई है, जिनकी पहली सितंबर, 2025 को सेवानिवृत्ति तक पांच साल से ज्यादा सेवा बाकी थी और उन्होंने अभी तक यह परीक्षा पास नहीं की है।
निर्धारित समय में परीक्षा पास नहीं करने पर सेवा छोडऩी पड़ सकती है अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति का सामना करना पड़ सकता है। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को संबंधित शिक्षकों तक आदेश पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्थापना शाखाओं को नियुक्ति और पदोन्नति की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुरूप करने को कहा गया है।
शिक्षकों पर इस व्यवस्था का असर उनकी पहली सितंबर, 2025 को बची हुई सेवा के आधार पर तय होगा। जिनकी उस तारीख को रिटायरमेंट में पांच साल से अधिक समय बाकी था, उन्हें अपने वर्तमान विषय और स्तर के अनुरूप एचटीईटी पास करना होगा। इसके लिए 31 अगस्त, 2028 तक की समय-सीमा तय है। परीक्षा पास नहीं करने पर विभागीय निर्देशों के मुताबिक सेवा छोडऩे अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति की स्थिति बन सकती है। दूसरी ओर, जिनकी उस तारीख को सेवानिवृत्ति में पांच साल से कम समय बचा था, उन्हें एचटीईटी के बिना सेवानिवृत्ति की उम्र तक नौकरी जारी रखने की अनुमति रहेगी। हालांकि ऐसे शिक्षक एचटीईटी पास किए बिना पदोन्नति हासिल नहीं कर सकेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने 29 मई, 2026 को रिव्यू याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए इन-सर्विस शिक्षकों के लिए टीईटी हासिल करने की अवधि को दो साल से बढ़ाकर तीन साल किया था। यह अवधि पहली सितंबर, 2025 से 31 अगस्त, 2028 तक है।
इस तरह संबंधित शिक्षकों के लिए 31 अगस्त, 2028 अंतिम सीमा है। विभाग अब इसी समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए सेवा संबंधी कार्रवाई और रिकॉर्ड तैयार करेगा। शिक्षकों को एचटीईटी पास करने के पर्याप्त अवसर मिलें, इसके लिए बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, भिवानी को साल में दो बार परीक्षा आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने भी टीईटी को नियमित रूप से, प्राथमिकता के आधार पर साल में दो बार आयोजित करने की बात कही है। इससे शिक्षकों को निर्धारित अवधि के भीतर परीक्षा पास करने के लिए कई अवसर मिल सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में टीईटी को केवल शिक्षक की पात्रता जांचने वाली परीक्षा नहीं माना है। परीक्षा साल में दो बार होगी और दोनों श्रेणियों में लागू व्यवस्था के लिए सुप्रीम कोर्ट की तय समय-सीमा 31 अगस्त, 2028 तक है। इसके बाद अतिरिक्त मोहलत का प्रावधान नहीं है।
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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा

