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गुरुग्राम: मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटवाने, दुरुस्त कराने का का समय 30 अगस्त तक

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-उपायुक्त ने पात्र नागरिकों से आवेदन करने की अपील की

गुरुग्राम, 22 अगस्त (हि.स.)। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 के तहत जिले के सभी पात्र नागरिकों से मतदाता सूची में अपने नाम एवं विवरण की जांच करने तथा आवश्यकतानुसार दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराने की जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी उत्तम सिंह ने अपील की है।

शनिवार को उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक पात्र नागरिक का मतदाता सूची में सही विवरण के साथ पंजीकृत होना आवश्यक है। इसके लिए नागरिक निर्धारित फार्म भरकर अपने नाम को मतदाता सूची में शामिल कराने, अपात्र नाम हटवाने अथवा किसी प्रकार की त्रुटि को दुरुस्त कराने की प्रक्रिया पूरी करें। उपायुक्त ने बताया कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके ऐसे पात्र नागरिक, जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे फॉर्म-6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवा सकते हैं। इसी प्रकार यदि किसी मतदाता का नाम स्थानांतरण, मृत्यु अथवा दोहरी प्रविष्टि के कारण हटाया जाना है, तो इसके लिए फॉर्म-7 भरा जा सकता है। मतदाता सूची में नाम, आयु, पता, फोटो अथवा अन्य किसी विवरण में त्रुटि होने की स्थिति में फॉर्म-8 के माध्यम से आवश्यक सुधार कराया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि निर्धारित फॉम्र्स के साथ आवश्यक दस्तावेज एवं घोषणा-पत्र भी संलग्न करना होगा। नागरिक यह प्रक्रिया ऑनलाइन के माध्यम से पूरी कर सकते हैं। अपने क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) अथवा सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (एईआरओ) कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से आवेदन जमा कर सकते हैं। उपायुक्त ने बताया कि एसआईआर-2026 के तहत 22-23 अगस्त तथा 29-30 अगस्त को विशेष अभियान दिवस आयोजित किए जा रहे हैं। इन अभियान दिवसों के दौरान नागरिकों को मतदाता सूची से संबंधित अपने दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराने के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

उन्होंने पात्र नागरिकों से इन विशेष अभियान दिवसों का लाभ उठाने की अपील की। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि 30 अगस्त, 2026 निर्धारित है। इसलिए सभी नागरिक समय रहते मतदाता सूची में अपना नाम और विवरण अवश्य जांच लें तथा आवश्यकता होने पर संबंधित प्रपत्र भरकर आवेदन करें।

हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर