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गुरुग्राम रोड रेज केस में पुलिस ने हत्या के प्रयास की धारा जोड़ी, 10 साल तक की सजा का प्रावधान

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गुरुग्राम रोड रेज केस में पुलिस ने हत्या के प्रयास की धारा जोड़ी, 10 साल तक की सजा का प्रावधान


गुरुग्राम रोड रेज केस में पुलिस ने हत्या के प्रयास की धारा जोड़ी, 10 साल तक की सजा का प्रावधान


गुरुग्राम, 15 सितंबर (हि.स.)। गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइक राइडर को कार से टक्कर मारने के रोड रेज मामले में गुरुग्राम पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। वायरल वीडियो के आधार पर स्वतः संज्ञान लेकर दर्ज किए गए केस में अब पुलिस ने हत्या के प्रयास की धारा जोड़ दी है।

पुलिस के अनुसार, थाना सेक्टर-56 में दर्ज अभियोग में सीसीटीवी फुटेज के गहन विश्लेषण के बाद भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 जोड़ी गई है। इस धारा में 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। 14 सितंबर को सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें गोल्फ कोर्स रोड पर एक कार चालक द्वारा महिला बाइक राइडर को जानबूझकर टक्कर मारते हुए देखा गया था। वीडियो में साफ दिख रहा था कि कार चालक ने लापरवाही नहीं, बल्कि इरादतन महिला को टक्कर मारी।

वीडियो सामने आने के बाद गुरुग्राम पुलिस ने बिना किसी शिकायत का इंतजार किए स्वतः संज्ञान लिया और थाना सेक्टर-56 में संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया। शुरुआती जांच के बाद जब पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो मामला सामान्य एक्सीडेंट का नहीं बल्कि हत्या के प्रयास का निकला। फुटेज में कार चालक की हरकत साफ तौर पर महिला को गंभीर नुकसान पहुंचाने की नीयत वाली दिखी। इसी आधार पर पुलिस ने केस में बीएनएस की धारा 109 भी जोड़ी है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी कार चालक की पहचान कर ली गई है और उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पीड़िता से भी पुलिस लगातार संपर्क में है ताकि उसके बयान दर्ज किए जा सकें और घटना के बारे में विस्तृत जानकारी ली जा सके। गुरुग्राम पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की सड़क पर गुंडागर्दी और कानून से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस ने चेतावनी दी है कि जो भी व्यक्ति सड़क पर इस तरह की खतरनाक हरकत करेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर