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गुरुग्राम: 17 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद

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-अदालत ने 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

गुरुग्राम, 11 सितंबर (हि.स.)। 17 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने शुक्रवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि नौ अप्रैल 2023 को थाना सेक्टर-14 में नाबालिग के गुमशुदा होने की शिकायत मिली थी। इस पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया। बच्ची की बरामदगी के बाद मेडिकल जांच में दुष्कर्म की पुष्टि होने पर केस में पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ी गईं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी इंद्रजीत (28) निवासी उधमसिंह नगर (उत्तराखंड) को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गहन जांच कर सभी साक्ष्य और गवाह अदालत में पेश किए। पुलिस की चार्जशीट और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने शुक्रवार को दोषी को पॉक्सो एक्ट की धारा छह के तहत 20 साल कैद और 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया। धारा 363 और 366 आईपीसी के तहत पांच-पांच साल कैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माना सुनाया। इस तरह से उस पर 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया।

हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर