गुरुग्राम: कांकरौला गांव में कबाड़ गोदाम में भीषण आग, जमीन मालिक पर एफआईआर
दमकल विभाग की छह टीमों ने आग पर पाया काबू
इस आगजनी की घटना पर नगर निगम ने सख्त कार्रवाई के दिए आदेश
एचएसआईआईडीसी को कंपनियों का कंसेंट टू ऑपरेट रद्द करने की सिफारिश कीगुरुग्राम, 09 मार्च (हि.स.)। मानेसर नगर निगम क्षेत्र में सोमवार सुबह एक कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग काफी क्षेत्र में फैल गई। कबाड़ के गोदाम में रखी ज्वलनशील सामग्री से आग और अधिक फैल गई। आग की सूचना पर पुलिस व दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची। आग बुझाने के लिए गुरुग्राम के सेक्टर-29, सेक्टर-37, मानेसर स्थित मारुति व होंडा कंपनी से दमकल की गाडिय़ां पहुंची।
सोमवार की सुबह मानेसर फायर स्टेशन को कंकरोला गांव में आग की सूचना मिली। जिसके बाद आईएमटी मानेसर की टीम मौके पर पहुंची। भीषण आग को देखते हुए सेक्टर-29, सेक्टर-37, होंडा मानेसर और मारुति मानेसर से फायर ब्रिगेड की गाडिय़ों को बुलाया गया। फायर ब्रिगेड की गाडिय़ों द्वारा आग बुझाने का कार्य युद्धस्तर पर किया गया। आग काफी भडक़ चुकी थी, इसलिए आग पर काबू पाने में दमकलकर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। फायर अधिकारी ललित कुमार ने बताया कि आग की सूचना मिलने के साथ ही आग बुझाने के लिए टीमों को रवाना कर दिया गया था। स्क्रैप यार्ड में प्लास्टिक, रबर, पुरानी मशीनें और ज्वलनशील सामग्री होने से आग ज्यादा फैल गई थी।आगजनी की घटना पर सख्त कार्रवाई के दिए आदेशमानेसर नगर निगम क्षेत्र के सेक्टर-6 स्थित गांव कांकरौला में सोमवार सुबह करीब सात बजे निजी भूमि पर बने कबाड़ गोदाम में भीषण आगजनी हुई। निगम के संयुक्त आयुक्त हितेंद्र कुमार ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और एचएसआईआईडीसी के अधिकारियों के साथ मिलकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। इस कबाड़ गोदाम में प्लास्टिक, कबाड़, रबर और अन्य ज्वलनशील सामग्री का ढेर था, जिसमें आग तेजी से फैल गई। संयुक्त आयुक्त हितेंद्र कुमार ने बताया कि यहां अवैध रूप से कबाड़ गोदाम का संचालन किया जा रहा था। उन्होंने नगर निगम की ओर से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यहां पड़े कचरे की पहचान कर स्त्रोत उद्योगों पर न्यूनतम 10 लाख व अधिकतम 50 लाख रुपये जुर्माना लगाने की सिफारिश की। इसी के साथ एचएसआईआईडीसी को पत्र लिखते हुए कहा कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ संयुक्त निरीक्षण कर कबाड़ की पहचान की जाए। जिन कंपनियों से यह कबाड़ निकला है, उन सभी कंपनियों का कंसेंट टू ऑपरेट रद्द करें। इसके अलावा जिस जमीन पर यह कबाड़ गोदाम बना है। उस भू-मालिक के खिलाफ खेडक़ी दौला थाना को एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध भी किया। हितेंद्र कुमार ने बताया कि आग भयंकर थी, परंतु किसी प्रकार की व्यक्तिगत हानि नहीं हुई। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि निगम क्षेत्र में इस प्रकार के अन्य अवैध गोदामों की पहचान कर तुरंत उन्हें बंद करवाया जाए।
हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर

