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गुरुग्राम में गर्लफ्रेंड की हत्या के दोषी को उम्रकैद

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-अदालत ने दोषी पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया

गुरुग्राम, 19 सितंबर (हि.स.)। गुरुग्राम में साल 2023 में हुई एक युवती की हत्या के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषी बॉयफ्रेंड को उम्रकैद की सजा सुनाई है और 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला 18 सितंबर को आया।

20 फरवरी 2023 को पुलिस को सूचना मिली थी कि सेक्टर-14 थाना क्षेत्र में एक युवती को मृत हालत में अस्पताल लाया गया है। बताया गया कि युवती छत से गिर गई थी। पुलिस टीम अस्पताल पहुंची और शव को कब्जे में लिया। मृतका की बहन ने पुलिस को शिकायत दी। उसने बताया कि उसकी छोटी बहन कल्पना पिछले छह-सात साल से गुरुग्राम में घरेलू काम करती थी। जनवरी 2023 में वह दिल्ली के खानपुर के एक हॉस्टल में रहने लगी थी। उसे 20 फरवरी से नई नौकरी शुरू करनी थी। शिकायत के मुताबिक 10 फरवरी से कल्पना अपने बॉयफ्रेंड मुकेश के साथ रह रही थी। 18 फरवरी को दोनों बहनों के बीच आखिरी बार फोन पर बात हुई थी। 20 फरवरी को परिवार को कल्पना की मौत की खबर मिली। अस्पताल पहुंचने पर पता चला कि वह छत से गिरी है। बहन ने पुलिस को बताया कि घटना के समय कल्पना मुकेश के साथ थी और वह आत्महत्या नहीं कर सकती। शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की।

असम का रहने वाला है दोषी मुकेश

जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी मुकेश (31) को 20 फरवरी 2023 को ही गिरफ्तार कर लिया था। वह असम के भौरीगांव का रहने वाला है। पुलिस ने मामले की गहराई से जांच कर जरूरी सबूत और गवाह जुटाए और आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की। अदालत में सुनवाई के दौरान पुलिस द्वारा पेश किए गए सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया गया। अदालत ने मुकेश को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई और 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर