गुरुग्राम: महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करता है कर्मचारी राज्य बीमा निगम: सुनील यादव
-21000 रुपये तक वेतन लेने वाली महिलाओं को दिए जाते हैं लाभ
गुरुग्राम, 14 दिसंबर (हि.स.)। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा संस्था है। यह संस्था संगठित क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को स्वास्थ्य, मातृत्व एवं सामाजिक सुरक्षा से जुड़े व्यापक लाभ प्रदान कर रही है। यह योजना उन कारखानों एवं संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों पर लागू होती है, जिनका मासिक वेतन निर्धारित सीमा 21000 रुपये तक है। यह जानकारी ईएसआईसी के उप-क्षेत्रीय कार्यालय, गुरुग्राम के कार्यालय प्रमुख एवं निदेशक (प्रभारी) सुनील यादव ने रविवार को दी।
सुनील यादव ने बताया कि योजना के अंतर्गत पंजीकरण के उपरांत कर्मचारी एवं उनके आश्रित परिवारजन चाहे वे पुरुष हों या महिलाएं, मुफ्त अथवा रियायती चिकित्सा सुविधा, अस्पताल में उपचार, दवाइयां, हॉस्पिटलाइजेशन सहित विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। विशेष रूप से महिला कर्मचारियों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत मातृत्व लाभ एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, जिसके तहत गर्भावस्था, प्रसव तथा प्रसव पूर्व एवं प्रसवोत्तर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
उप क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 587 महिला लाभार्थियों को कुल 4.92 करोड़ रुपये के मातृत्व हितलाभ प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त सितंबर 2025 माह में 22 मेडिकल कैंपों का आयोजन किया गया, जिनसे 3,416 महिला लाभार्थियों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। इसके साथ ही कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत बीमारी, आकस्मिक दुर्घटना, अस्थायी अथवा स्थायी अक्षमता तथा बेरोजगारी भत्ता जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं भी महिला कर्मचारियों सहित सभी पंजीकृत कामगारों एवं उनके परिवारों को प्रदान की जाती हैं। यह अधिनियम ईएसआईसी के अंतर्गत पंजीकृत संस्थानों में कार्यरत स्थायी, अनुबंध अथवा कैजुअल महिला कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होता है।
निदेशक सुनील यादव ने बताया कि नए लेबर कोड, 2025 के लागू होने के साथ महिलाओं के लिए समान वेतन, रात्रि पाली में कार्य करने का विकल्प (सुरक्षा एवं सहमति के साथ), मातृत्व अवकाश, वर्क-फ्रॉम-होम, क्रेच सुविधा तथा शिकायत निवारण समितियों में प्रतिनिधित्व जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं।
हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर

