home page

गुरुग्राम: अस्पतालों में डॉक्टर रहे हड़ताल पर, मरीजों को रहा इलाज का इंतजार

 | 
गुरुग्राम: अस्पतालों में डॉक्टर रहे हड़ताल पर, मरीजों को रहा इलाज का इंतजार


-डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल को बताया कामयाब

गुरुग्राम, 8 दिसंबर (हि.स.)। अपनी मांगों को लेकर सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर सोमवार को हड़ताल पर रहे। इसका असर मरीजों पर नजर आया। मरीज डॉक्टर्स के इंतजार में ओपीडी के बाहर जमा रहे। डॉक्टर्स ने एकता दिखाते हुए हड़ताल को कामयाब बनाया। डॉक्टर्स की हड़ताल के मद्देनजर प्रशासन की ओर से सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के 200 मीटर परिधि में धारा 163 लागू की गई है।

हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन (एचसीएमएसए) के आह्वान पर सोमवार को गुरुग्राम में सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर हड़ताल पर रहे। दो दिवसीय हड़ताल के पहले दिन स्वास्थ्य सेवाएं काफी हद तक प्रभावित रहीं। रोजाना की तरह सोमवार की सुबह ओपीडी तो खुली लेकर ओपीडी में मरीजों को देखने के लिए डॉक्टर्स नहीं पहुंचे। मरीज घंटों तक उनका इंतजार करते रहे, लेकिन डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल को कामयाब बनाने व सरकार पर दबाव बनाने के लिए एकता दिखाई। हालांकि कुछ ही डॉक्टर्स ने इस हड़ताल से दूरी भी बनाकर रखी।

हड़ताली डॉक्टर्स ने बताया कि यह हड़ताल एसएमओ की सीधी भर्ती के विरोध में की गई है। गुरुग्राम में 300 से अधिक सरकारी डॉक्टर हैं, इनमें से अधिकांश डॉक्टर हड़ताल पर ही रहे। डॉक्टर्स ने यह भी कहा कि सरकार संशोधित सुनिश्चित करियर प्रोगे्रेशन का नोटिफिकेशन भी जारी करके तुरंत लागू करे। डॉक्टर्स की एसोसिएशन की ओर से कहा गया कि प्रदेश सरकार ने 2024 में मंजूरी दे दी थी, लेकिन अभी तक औपचारिक रूप से नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। उन्होंने 27 नवंबर को दो घंटे की पेन डाउन हड़ताल की थी, अब दो दिन की पूरी हड़ताल की जा रही है।

उपचार में कोई समस्या नहीं आने देंगेें: पीएमओ

सेक्टर-10 नागरिक अस्पताल के पीएमओ डॉ. लोकवीर ने हड़ताल को लेकर कहा कि मरीजों के उपचार में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आने दी जा रही और ना ही आने दी जाएगी। आपातकालीन विभाग में डॉक्टर सेवाएं दे रहे हें। ओटी में भी ड्यूटियां लगाई गई हैं। पोस्टमॉर्टम के लिए स्पेशल डॉक्टर की नियुक्ति की गई है। एनएचआरएम व आयुष विभाग से से डॉक्टर बुलाए गए हैं।

सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के 200 मीटर परिधि में धारा 163 लागू

डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आठ व नौ दिसंबर को गुरुग्राम जिले में सिविल अस्पताल, उप-मंडल अस्पतालों, पॉलीक्लिनिक, सीएचसी और पीएचसी के 200 मीटर के दायरे में पांच या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने पर रोक लगाई है। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि आशंका है कि ऐसी हड़ताल से जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं में रुकावट आ सकती है। इससे सार्वजनिक शांति में बाधा, अशांति और आम जनता को असुविधा हो सकती है। स्वास्थ्य संस्थानों के बिना किसी रुकावट के काम करने और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए तत्काल उपाय के तहत यह आदेश स्ट्राइक जारी रहने तक प्रभावी रहेंगे। आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 व अन्य अधिनियम/नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर