गुरुग्राम: साकेत कोर्ट में पेशी से पहले लंदन चले गए ध्रुव राठी
-साकेत कोर्ट ने जारी किया जमानती वारंट
-2018 के आपराधिक मानहानि मामले में व्यक्तिगत पेशी से छूट नहीं मिली
गुरुग्राम, 17 अक्टूबर (हि.स.)। वर्ष 2018 के आपराधिक मानहानि मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ शनिवार को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया। अदालत में राठी की ओर से पेश हुए वकील ने दलील दी कि वह लंदन चले गए हैं। इसी कारण व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हो सके। इससे पहले अदालत ने उन्हें समन जारी कर व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था। अब मामले में 31 अक्टूबर को आगे की सुनवाई होगी।
यह मामला मई 2018 में ध्रुव राठी के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए वीडियो बीजेपी आईटी सेल पार्ट-दो से जुड़ा है। शिकायतकर्ता विकास सांकृत्यायन उर्फ विकास पांडे का आरोप है कि वीडियो में उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। मामला आपराधिक मानहानि से संबंधित है। इस मामले में साकेत कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल जैन ने 12 अक्टूबर को शिकायतकर्ता की अर्जी पर सुनवाई के बाद नए सिरे से समन जारी करने का आदेश दिया था। अदालत में बताया गया था कि राठी सामान्य तौर पर विदेश में रहते हैं और फिलहाल भारत में हैं। इसके बाद शिकायतकर्ता को प्रक्रिया सर्वर के साथ जाकर समन तामील कराने की अनुमति दी गई थी।
शिकायतकर्ता की ओर से आरोप लगाया गया कि राठी से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने नोटिस लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद गुरुग्राम के केंद्रीय विहार स्थित उनके आवास के बाहर समन चस्पा किया गया था। शनिवार को सुनवाई के दौरान राठी के अधिवक्ता ने उनके लंदन में होने की जानकारी दी। इसके बाद अदालत ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया। अब मामले में 31 अक्टूबर को आगे की सुनवाई होगी।
हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर

