ग्रुप डी के रिक्त पदों की जानकारी नहीं देने पर हाेगी कार्रवाई
चंडीगढ़, 29 अप्रैल (हि.स.)। हरियाणा सरकार के मानव संसाधन विभाग ने राज्य के सभी बोर्ड, निगम, एजेंसियों और वैधानिक निकायों को ग्रुप-डी के रिक्त पदों की जानकारी तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने इस संबंध में एक रिमाइंडर जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा तक सूचना न देने पर यह मान लिया जाएगा कि संबंधित विभाग में कोई रिक्त पद नहीं है।सरकार की ओर से जारी पत्र के अनुसार, इससे पहले 3 अप्रैल 2026 को सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए गए थे कि वे अपने अधीन आने वाले बोर्ड, निगम और संस्थाओं में ग्रुप-डी के खाली पदों (चौकीदार और स्वीपर को छोडक़र) की संख्या निर्धारित प्रारूप में मानव संसाधन विभाग को भेजें। इसके लिए पहले 10 अप्रैल 2026 की समय सीमा तय की गई थी।
समीक्षा के दौरान यह पाया गया है कि केवल कुछ ही बोर्ड, निगम और एजेंसियों ने आवश्यक जानकारी सरकार को भेजी है, जबकि कई विभागों ने अब तक विवरण प्रस्तुत नहीं किया है।
नए निर्देशों के तहत सभी संबंधित विभागों को 4 मई 2026 को दोपहर 3:00 बजे तक अनिवार्य रूप से रिक्त पदों की जानकारी ई-मेल के माध्यम से भेजनी होगी। सरकार ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित तिथि और समय तक जानकारी प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि संबंधित विभाग या संस्था में ग्रुप-ष्ठ के कोई रिक्त पद नहीं हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार सभी विभागों में खाली पदों का सटीक आंकड़ा जुटाकर भर्ती प्रक्रिया को तेज करने की तैयारी में है।
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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा

