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एचपीएससी में ग्रुप सी के 85 पदों को मंजूरी

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मंत्रिमंडल की बैठक में नियमों को दी मंजूरी

चंडीगढ़, 03 नवंबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार काे हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा लोक सेवा आयोग (राज्य सेवा समूह-ग) विनियम, 2002 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई। इन संशोधनों का उद्देश्य आयोग में नवसृजित ग्रुप-सी पदों को शामिल करना तथा मौजूदा प्रावधानों को नवीनतम सरकारी नियमों एवं निर्देशों के अनुरूप बनाना है।

इन संशोधनों के माध्यम से हरियाणा लोक सेवा आयोग में ग्रुप-सी के विभिन्न पदों की स्वीकृत संख्या को अद्यतन किया जाएगा। संशोधित विनियमों के अनुसार, आयोग में ग्रुप-सी के कुल 85 स्वीकृत पद होंगे, जिनमें 15 नव-सृजित पद शामिल हैं। इनमें एक अनुभाग अधिकारी, तीन उप-अधीक्षक, एक निजी सहायक, 25 सहायक, दो सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर, दो जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, छह स्टेनो टाइपिस्ट, 13 चालक, 29 लिपिक, एक रेस्टोरर तथा दो गेस्टेटनर ऑपरेटर के पद शामिल हैं।

मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित संशोधनों में इन पदों पर नियुक्ति के लिए पात्रता शर्तों में भी बदलाव किया गया है। इसके तहत तिब्बती शरणार्थियों तथा पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और कुछ पूर्वी अफ्रीकी देशों से भारत में प्रवास करने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों से संबंधित मौजूदा प्रावधानों को हटाने का प्रस्ताव है।

अब पात्रता भारत के नागरिकों तथा नेपाल और भूटान के नागरिकों तक सीमित होगी। नेपाल और भूटान के नागरिकों की नियुक्ति इस शर्त पर होगी कि उन्हें सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो। इसके अतिरिक्त, विनियम 13 के अंतर्गत अनुशासनात्मक मामलों, अपील तथा अन्य सेवा संबंधी मामलों के प्रावधानों को हरियाणा सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियम, 2016 के अनुरूप किया जाएगा। इस सम्बन्ध में वर्ष 1987 के पूर्ववर्ती नियमों के संदर्भ को प्रतिस्थापित किया जाएगा। संशोधनों में लागू नियमों के अनुसार सक्षम प्राधिकारियों का भी स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा