home page

अनुकंपा भर्ती पर सरकार ने बदले नियम

 | 

-अब केवल मानव संसाधन विभाग के मुख्यालय से जारी होंगे नियुक्ति आदेश

चंडीगढ़, 24 जून (हि.स.)। हरियाणा सरकार ने अनुकंपा आधार पर क्लर्क पदों पर होने वाली नियुक्तियों की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब राज्य के किसी भी विभाग को ऐसे मामलों में सीधे नियुक्ति करने का अधिकार नहीं होगा। पात्रता की जांच और विभागीय सिफारिश के बाद सभी मामलों को मानव संसाधन विभाग के महानिदेशक के पास भेजा जाएगा, जहां से नियुक्ति प्रक्रिया पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

मानव संसाधन विभाग द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि हरियाणा क्लेरिकल (भर्ती एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 2026 लागू होने के बाद क्लर्क पद पर अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े सभी मामलों को संशोधित प्रक्रिया के तहत निपटाया जाएगा। विभागों को स्पष्ट किया गया है कि वे संबंधित मामलों की जांच और प्रारंभिक कार्रवाई तो करेंगे, लेकिन नियुक्ति संबंधी अंतिम प्रक्रिया अब मुख्यालय स्तर पर संचालित होगी।

जांच, सत्यापन और सिफारिश के बाद भेजे जाएंगे प्रस्ताव

सरकारी निर्देशों के अनुसार प्रत्येक मामले की जांच हरियाणा सिविल सेवा (अनुकंपा वित्तीय सहायता अथवा नियुक्ति) नियम, 2019 के तहत की जाएगी। जांच पूरी होने के बाद संबंधित प्रकरण को एचएसएएस कैडर अधिकारी के सत्यापन तथा विभागाध्यक्ष की अनुशंसा के साथ मानव संसाधन विभाग के महानिदेशक को भेजा जाएगा।

इसके बाद आगे की कार्रवाई विभाग के बजाय मानव संसाधन विभाग के स्तर पर होगी।

विभागों की भूमिका अब जांच तक सीमित

नई व्यवस्था के बाद विभागों की भूमिका मुख्य रूप से दस्तावेजों की जांच, पात्रता का परीक्षण और अनुशंसा देने तक सीमित रहेगी। नियुक्ति प्रक्रिया का अंतिम निर्णय और आदेश जारी करने की जिम्मेदारी मानव संसाधन विभाग के पास रहेगी। सरकारी सूत्रों के अनुसार इससे विभिन्न विभागों में अपनाई जा रही अलग-अलग प्रक्रियाओं को समाप्त कर एक समान व्यवस्था लागू करने में मदद मिलेगी।---------------

हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा