नूंह: जमानत पर जेल से बाहर आते ही पूर्व सरपंच ने निकाला जुलूस
नूंह, 22 सितंबर (हि.स.)। नूंह जिले के बिछौर थाना क्षेत्र के गांव नहेदा में जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद पूर्व सरपंच द्वारा समर्थकों के साथ कथित तौर पर जुलूस निकालकर मौजूदा सरपंच को धमकाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि जुलूस के दौरान गाड़ियों की छत पर चढ़कर डीजे बजाया गया, आतिशबाजी की गई तथा अवैध हथियार लहराकर गांव में दहशत का माहौल बनाया गया। मामले में बिछौर थाना पुलिस ने छह नामजद सहित करीब 100-120 अन्य लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है।
पुलिस को दी शिकायत में गांव नहेदा निवासी एवं वर्तमान सरपंच जुबैर ने बताया कि गांव के नसरू के खिलाफ पंचायत राशि में धोखाधड़ी कर गबन करने की शिकायत बीडीपीओ कार्यालय पुन्हाना में दी गई थी। जांच के बाद बिछौर थाना में मुकदमा दर्ज कर नसरू को गिरफ्तार किया गया था। शिकायतकर्ता के अनुसार, इसी मामले को लेकर नसरू और उसके परिवार के लोग उससे रंजिश रखने लगे। शिकायत के अनुसार, 19 सितंबर को नसरू को नूंह अदालत से जमानत मिल गई। आरोप है कि जेल से बाहर आने के बाद उसने शिकायतकर्ता और उसके परिवार को धमकी दी तथा समर्थकों के साथ बड़ा मोड़-जुरहेड़ा रोड से गांव नहेदा तक जुलूस निकाला। जुलूस में करीब 10-12 गाड़ियां और 30-40 मोटरसाइकिलें शामिल थीं। इस दौरान डीजे बजाया गया और कुछ लोग कथित तौर पर गाड़ियों की छत पर चढ़े हुए थे।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि जुलूस के दौरान वाहनों को लापरवाही से चलाकर आमजन के रास्ते में रुकावट पैदा की गई। गांव में पहुंचने के बाद पटाखे चलाए गए तथा कुछ लोगों ने कथित तौर पर देशी कट्टे सहित अवैध हथियार लहराए। इससे गांव में भय का माहौल पैदा हो गया और डर के कारण शिकायतकर्ता तथा उसका परिवार घर से बाहर नहीं निकल सका। शिकायतकर्ता ने जुलूस की वीडियो के आधार पर राशीद , साबिर , आशीफ , तोफिक और जाबीद सहित अन्य लोगों की पहचान किए जाने की बात कही है। जुलूस का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है।
पुलिस प्रवक्ता कृष्ण कुमार ने बताया कि गाड़ियों की छत पर चढ़कर डीजे बजाने, यातायात नियमों का उल्लंघन करने और हुड़दंगबाजी का मामला सामने आया है। इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक नूंह डॉ. अर्पित जैन के निर्देश पर यातायात नियमों के उल्लंघन और सार्वजनिक स्थान पर हुड़दंगबाजी को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामले में नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
हिन्दुस्थान समाचार / अनिल मोहानिया

