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फरीदाबाद : भाभी से दुष्कर्म के दोषी देवर को दस साल की सजा

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फरीदाबाद, 06 जून (हि.स.)। अपनी भाभी से दुष्कर्म के दोषी देवर को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने शनिवार को 10 साल जेल और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मुकदमा चार जुलाई 2022 को महिला थाने में पीडि़त महिला की शिकायत पर दर्ज हुआ था। उप जिला न्यायवादी रेखा जे एस जांगड़ा ने बताया कि महिला का ससुराल दिल्ली में है, वह यहां किराये के मकान में अपने पति के साथ रहती थी। देवर का उनके घर आना-जाना था। एक दिन देवर उनके घर आया हुआ था तो महिला का पति के साथ झगड़ा हो गया। तीन जनवरी 2021 को देवर ने फोन करके महिला के पति को किसी काम के बहाने दिल्ली बुलाया। महिला का पति दिल्ली निकल गया तो देवर पीछे से घर में घुस आया। उसने महिला से दुष्कर्म किया। शाम को महिला ने यह बात पति को बताई तो उसने माता-पिता को बुला लिया। सभी ने मिलकर महिला को समझाया और दबाव बनाया, इसलिए वह उस वक्त चुप रह गई। इसके डेढ़ साल बाद देवर ने फोन पर महिला के पति को जान से मारने की और पत्नी के साथ दोबारा दुष्कर्म की धमकी दी। तब महिला और उसका पति थाने पहुंचे और शिकायत देकर मुकदमा दर्ज कराया। तभी से यह मुकदमा अदालत में विचाराधीन था। लीगल एड अधिवक्ता रविंद्र गुप्ता ने बताया कि मुकदमे में 16 गवाह हुए। अदालत ने आरोपी युवक को दोषी माना और सजा सुनाई।

हिन्दुस्थान समाचार / -मनोज तोमर