हिसार : पिता के हत्यारे को उम्र कैद व एक लाख जुर्माना
अदालत ने वर्ष 2021 के मामले में सुनाया फैसला
हिसार, 28 अप्रैल (हि.स.)। सेशन जज अलका मलिक
की अदालत ने पिता की हत्या मामले में बेटे को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई
है। अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने सातरोड गांव स्थित
चौधरी कॉलोनी में वर्ष 2021 में हुए हत्या मामले में यह फैसला सुनाया है। इस मामले
में आरोपी संदीप ने अपने पिता की हत्या कर दी थी।
अदालत में चले मामले के अनुसार सदर थाना पुलिस
ने 9 जून 2021 को हत्या का केस दर्ज किया था। पुट्ठी समेण निवासी जयपाल ने शिकायत में
कहा कि उसका बड़ा भाई वजीर सेना से रिटायर होकर सात-आठ साल पहले सातरोड कलां में अपने
बेटे संदीप के साथ रहने लगा था। संदीप की अपनी पत्नी से अनबन चल रही थी, जिसके चलते
वह मायके चली गई थी। संदीप ऑटो रिक्शा चलाकर गुजारा करता था और शराब पीने का आदी था,
जिस कारण वह अक्सर अपने पिता से झगड़ा करता रहता था।
घटना वाले दिन कैंट क्षेत्र से सूचना मिली कि
वजीर के घर से बदबू आ रही है। जब परिजन मौके पर पहुंचे और कमरे का दरवाजा खोला गया,
तो वजीर का शव चारपाई पर पड़ा मिला। उनके सिर पर गहरी चोट के निशान थे और आसपास खून
फैला हुआ था। शिकायतकर्ता ने संदेह जताया कि संदीप ने शराब के नशे में अपने पिता की
हत्या की है। पुलिस ने इस आधार पर हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी
को गिरफ्तार कर लिया। लगभग चार साल तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने मंगलवार को फैसला
सुनाया। इसमें अदालत ने संदीप को दोषी करार दिया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाते हुए
एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया।
हिन्दुस्थान समाचार / राजेश्वर

