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सोनीपत:नगर निकाय चुनाव में आचार संहिता पालन कर निष्पक्ष चुनाव करवाएं:आयुक्त

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सोनीपत:नगर निकाय चुनाव में आचार संहिता पालन कर निष्पक्ष चुनाव करवाएं:आयुक्त


-राज्य निर्वाचन आयुक्त देवेंद्र

सिंह कल्याण ने चुनाव की तैयशरी का जायजा लिया

सोनीपत, 17 अप्रैल (हि.स.)। हरियाणा

राज्य निर्वाचन आयुक्त देवेंद्र सिंह कल्याण ने राई रेस्ट हाउस में सोनीपत और रेवाड़ी

के प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों की समीक्षा बैठक शुक्रवार को ली, आगामी नगर परिषद,

नगर समिति और नगर निगम चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि चुनाव निष्पक्ष,

शांतिपूर्ण और पारदर्शी कराने हैं। इसके लिए

आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन कराया जाए और उल्लंघन करने वालों पर तुरंत कार्रवाई

हो।

आयुक्त

ने कहा कि चुनाव लोकतंत्र का महत्वपूर्ण पर्व है और इसकी पवित्रता बनाए रखना प्रशासन,

राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और जनता की जिम्मेदारी है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए

कि चुनाव के हर चरण में पारदर्शिता रखी जाए और कानून व्यवस्था मजबूत रहे। उपायुक्तों

को सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर आचार संहिता की जानकारी देने के लिए कहा गया।

मतदाताओं

की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए सभी मतदान केंद्रों पर जरूरी व्यवस्था सुनिश्चित

करने के निर्देश दिए गए। प्रत्येक केंद्र पर हेल्प डेस्क बनाने, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों

और महिलाओं के लिए विशेष सुविधा देने पर जोर दिया गया ताकि अधिक से अधिक मतदान हो सके।

यूपी

सीमा से लगे क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने और अंतरराज्यीय सीमाओं पर पुलिस नाके

लगाने के निर्देश दिए गए। संदिग्ध गतिविधियों पर 24 घंटे नजर रखी जाएगी ताकि अवैध शराब,

नकदी और उपहार सामग्री के इस्तेमाल को रोका जा सके। उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को

चेतावनी दी गई कि जाति, धर्म, भाषा या समुदाय के आधार पर वोट मांगना प्रतिबंधित है।

धार्मिक स्थलों का चुनाव प्रचार में उपयोग करने पर सख्त कार्रवाई होगी। रैली के लिए

प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा और नॉ ड्यूज के लिए सिंगल विंडो व्यवस्था बनाने

को कहा गया।

मतदाताओं

को प्रभावित करने के लिए रिश्वत, धमकी, प्रतिरूपण या प्रलोभन देना अपराध माना जाएगा।

मतदान से 48 घंटे पहले सार्वजनिक सभाओं पर रोक रहेगी और मतदान केंद्र से 100 मीटर के

दायरे में प्रचार पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। मतदान दिवस से पहले और उस दिन शराब की

बिक्री और वितरण पर पूर्ण रोक रहेगी। बिना अनुमति निजी संपत्ति पर पोस्टर या बैनर लगाना

भी प्रतिबंधित रहेगा। सभाओं और जुलूस के लिए प्रशासन की अनुमति जरूरी होगी और यातायात

बाधित न हो, इसका ध्यान रखा जाएगा।

सरकारी

कर्मचारियों को किसी भी दल या उम्मीदवार के पक्ष में काम न करने और सरकारी संसाधनों

का चुनाव प्रचार में उपयोग न करने के निर्देश दिए गए। सोशल मीडिया पर गलत प्रचार रोकने

के लिए भी सतर्क रहने को कहा गया। बैठक में पुलिस और प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद रहे।

इस मौके पर पुलिस आयुक्त ममता सिंह,

उपायुक्त सोनीपत नेहा सिंह, उपायुक्त रेवाड़ी अभिषेक मीणा, राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा

के सचिव गौरव, अतिरिक्त उपायुक्त रेवाड़ी राहुल मोदी, अतिरिक्त उपायुक्त सोनीपत अजय

चौपड़ा सहित दोनों जिला के अन्य सभी उच्च अधिकारी मौजूद रहे।

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हिन्दुस्थान समाचार / नरेंद्र शर्मा परवाना