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हिसार : प्रेम नगर राजेश शर्मा हत्याकांड में धनंजय उर्फ जुगनू को उम्रकैद

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हिसार : प्रेम नगर राजेश शर्मा हत्याकांड में धनंजय उर्फ जुगनू को उम्रकैद


दिसंबर 2020 में पिस्तौल से गोलियां बरसाकर की

थी हत्या

कोर्ट ने दोषी पर लगाया 1.10 लाख रुपये का जुर्माना

हिसार, 27 अगस्त (हि.स.)। सेशन जज अलका मलिक की

अदालत ने हिसार के प्रेम नगर में दिसंबर 2020 में हुए राजेश शर्मा हत्याकांड के करीब

छह साल बाद अदालत ने दोषी धनंजय उर्फ जुगनू को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी पर एक

लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

अदालत में चले मामले के अनुसार राजेश शर्मा इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट

का काम करते थे, जबकि उनके भाई अंकित प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। पुलिस को दी

शिकायत में अंकित ने बताया था कि 28 दिसंबर 2020 की शाम करीब 4:30 बजे राजेश अपने दोस्त

पवन राणा के साथ प्रेम नगर स्थित सोसाइटी कार्यालय के पास गली में बैठे हुए थे। इसी

दौरान धनंजय उर्फ जुगनू सफेद रंग की ब्रेजा कार में वहां पहुंचा। आरोप है कि धनंजय

कार से उतरकर राजेश के पास गया और पिस्तोल से उनके सिर और शरीर पर कई गोलियां दाग दीं।

अचानक हुई फायरिंग से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। भाई को गोलियां लगते देख अंकित ने राजेश

को बचाने के लिए शोर मचाया। इसके बाद आरोपी हथियार समेत ब्रेजा कार में बैठकर मौके

से फरार हो गया।

गंभीर रूप से घायल राजेश को उपचार के लिए निजी

अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। वारदात

की सूचना मिलने के बाद सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों की शिकायत

पर हत्या का केस दर्ज किया।

पुलिस ने मामले में हत्या एवं शस्त्र अधिनियम

की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज करके जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी के खिलाफ साक्ष्य

जुटाए और मामला अदालत में पहुंचा। मामले की सुनवाई सेशन जज अलका मलिक की अदालत में

हुई। दोनों पक्षों की दलीलें और मामले से जुड़े साक्ष्यों को देखने के बाद अदालत ने

धनंजय उर्फ जुगनू को हत्या का दोषी ठहराया और गुरुवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके

साथ ही अदालत ने उस पर एक लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश्वर