पाकिस्तान जासूसी मामले में गिरफ्तार दविंद्र सिंह को हाईकोर्ट से जमानत
चंडीगढ़, 09 अप्रैल (हि.स.)। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कैथल के दविंद्र सिंह को जमानत प्रदान कर दी है। दविंद्र सिंह करीब 11 महीने से जेल में है।
हाईकोर्ट के जस्टिस विनोद एस भारद्वाज की एकल पीठ ने कहा कि स्टेट की ओर से ऐसा कोई मजबूत तथ्य पेश नहीं किया जा सका, जिससे देविंद्र पर लगे आरोप साबित हो। साथ ही यह भी दर्ज किया कि आरोपी के खिलाफ दो प्राथमिकी दर्ज हैं, अन्य आपराधिक मामला लंबित नहीं है। केवल आरोपों के आधार पर हिरासत में रखना न्यायसंगत नहीं है।
उल्लेखनीय है कि कैथल के गांव मस्तगढ़ निवासी दविंद्र सिंह पाकिस्तान में सिख धार्मिक स्थलों के दर्शन करने गया था। आरोप था कि जहां एक युवती ने उसे हनीट्रैप में फंसा लिया। इसके बाद उसे 7 दिन अपने पास रखा।
आरोप था कि युवती ने उसे पाकिस्तान में जासूसी की ट्रेनिंग दिलाई, फिर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के 5 एजेंटों के साथ संपर्क करा दिया। युवती ने उसे लालच दिया कि अगर वह खुफिया सूचनाएं देगा, तो उसकी फ्रेंडशिप और खूबसूरत युवतियों से कराएंगे, इसके अलावा उसे रुपए भी मिलेंगे। युवक लालच में आ गया और सेना से जुड़ी जानकारियां भेजने लगा। पुलिस ने युवक को हथियारों के साथ सोशल मीडिया पर फोटो डालने के बाद कैथल के गुहला थाने में केस दर्ज कर पकड़ा था। पूछताछ में उसने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने की बात स्वीकार की थी।
हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब जमानत बांड भरने की प्रक्रिया पूरी होने पर दविंद्र सिंह को जेल से रिहा किया जाएगा।
हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा

