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नूंह की अदालत ने नशा तस्कर को सुनाई 12 साल कैद की सजा

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नूंह की अदालत ने नशा तस्कर को सुनाई 12 साल कैद की सजा


नूंह, 21 सितंबर (हि.स.)। नूंह की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप चौहान की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में दोषी इरफान निवासी तिरवाड़ा, थाना बिछौर को 12 वर्ष के कठोर कारावास तथा एक लाख 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में दोषी को छह माह की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी।

पुलिस प्रवक्ता ने साेमवार काे बताया कि 21 अगस्त 2024 को थाना बिछौर पुलिस को सूचना मिली थी कि इरफान अपनी गाड़ी में भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली कफ सिरप लेकर बिक्री के लिए जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने नूंह-अलवर रोड पर गांव तिरवाड़ा के पास नाकाबंदी कर वाहनों की जांच शुरू की।

ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में संदिग्ध वाहन की तलाशी लेने पर उसमें से विंग्स कंपनी की कोडीन फॉस्फेट युक्त प्रतिबंधित सिर्प की 240 बोतलें बरामद हुईं। पुलिस ने बरामद नशीली सिर्प को कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। जांच के दौरान पुलिस ने आवश्यक साक्ष्य जुटाकर आरोपी को अदालत में पेश किया।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 12 वर्ष के कठोर कारावास और डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इतनी बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ की बरामदगी तस्करी के इरादे की ओर संकेत करती है। ऐसे मामलों में नरमी बरतने से समाज में गलत संदेश जाने की संभावना है। अदालत ने दोषी को किसी प्रकार की रियायत देने से इनकार करते हुए निर्धारित सजा सुनाई।

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हिन्दुस्थान समाचार / अनिल मोहानिया