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पानीपत: अदालत से गैर हाजिर चल रहे नशा तस्कर पर दोबारा एफआईआर के आदेश

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पानीपत: अदालत से गैर हाजिर चल रहे नशा तस्कर पर दोबारा एफआईआर के आदेश


पानीपत, 09 अप्रैल (हि.स.)। पानीपत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश योगेश चौधरी की अदालत ने नशा तस्करी के एक मामले में अदालत से गैर-हाजिर चल रहे आरोपी के खिलाफ कड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी कृष्ण लाल के खिलाफ न केवल दोबारा गैर-जमानती वारंट जारी किए हैं, बल्कि संबंधित थाना प्रभारी को आरोपी के खिलाफ नए सिरे से एफआईआर दर्ज करने का भी आदेश दिया है। आदेश मिलने का बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नया मुकदमा दर्ज कर लिया है।

अदालत में स्टेट बनाम वीरभान और अन्य के तहत एनडीपीएस मामले की सुनवाई चल रही थी। यह मामला आरोपियों पर आरोप तय करने की बहस के लिए निर्धारित था। सुनवाई के दौरान आरोपी वीरभान तो अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में पेश हुआ, लेकिन दूसरा आरोपी कृष्ण लाल अनुपस्थित पाया गया। अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, आरोपी कृष्ण लाल के खिलाफ पहले भी गैर-जमानती वारंट जारी किए गए थे, जो बिना तामील हुए वापस आ गए।

इसके अलावा, आरोपी की जमानत लेने वाले व्यक्ति को जारी किया गया नोटिस भी नहीं लिया जा रहा था। आरोपी की इस लापरवाही और अदालत की प्रक्रिया में बाधा डालने पर अदालत ने नाराजगी जताई। यदि एफआईआर दर्ज नहीं की जाती या कॉपी समय पर नहीं भेजी जाती, तो संबंधित थाना प्रभारी को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होकर स्पष्टीकरण देना होगा। अदालत ने आरोपी कृष्ण के खिलाफ नए सिरे से गैर-जमानती वारंट और उसके जमानतदार को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई 4 मई निर्धारित की है। अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपी जानबूझकर गिरफ्तारी से बच रहा है, इसलिए पुलिस को उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / अनिल वर्मा