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एनसीआर में पांच से 20 नवंबर तक धूल पैदा करने वाली निर्माण एवं तोड़फोड़ गतिविधियों पर रहेगी रोक

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एनसीआर में पांच से 20 नवंबर तक धूल पैदा करने वाली निर्माण एवं तोड़फोड़ गतिविधियों पर रहेगी रोक


नूंह, 03 नवंबर (हि.स.)। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने एहतियाती कदम उठाए हैं। आयोग के निर्देशों के तहत 5 से 20 नवंबर 2026 तक धूल पैदा करने वाली तोड़फोड़ और खुले में निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। उपायुक्त अखिल पिलानी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आयोग के दिशा-निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करते हुए जिले में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं।

उपायुक्त ने बताया कि सीएक्यूएम के आदेशानुसार एनसीआर क्षेत्र में धूल पैदा करने वाली निर्माण एवं तोड़फोड़ गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। हालांकि, इस प्रतिबंध से रेलवे, मेट्रो सेवाओं, एयरपोर्ट, अंतरराज्यीय बस टर्मिनल, अस्पतालों, जलापूर्ति एवं स्वच्छता से जुड़े कार्यों को छूट प्रदान की गई है। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संबंधी महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी प्रतिबंध के दायरे से बाहर रहेंगी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय महत्व की अन्य परियोजनाओं के साथ-साथ हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, बिजली प्रेषण, पाइपलाइन और दूरसंचार जैसी सार्वजनिक परियोजनाओं से संबंधित कार्यों को भी इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।

उपायुक्त अखिल पिलानी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रतिबंधित निर्माण एवं तोड़फोड़ गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखी जाए। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए सभी संबंधित विभाग निर्धारित मानकों के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े उपायों की नियमित समीक्षा और निगरानी करने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ प्रदूषण के स्रोतों की पहचान कर उनके नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम उठाएं। वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी आवश्यक कार्रवाई निर्धारित समयसीमा में पूरी की जाए।

हिन्दुस्थान समाचार / अनिल मोहानिया