हिसार : बिना सत्यापन वाहन किराये पर दिया तो फंसेगा मालिक, पुलिस ने दी सख्त चेतावनी
कार, बाइक समेत सभी किराये के वाहनों का रखना होगा पूरा रिकॉर्ड
अपराध में इस्तेमाल होने पर तय होगी जिम्मेदारी
हिसार, 10 सितंबर (हि.स.)। किराये पर वाहन देने वाले संचालकों के लिए पुलिस
ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब बिना पहचान और सत्यापन के किसी व्यक्ति को कार, मोटरसाइकिल
या अन्य वाहन किराये पर देना वाहन मालिक या संचालक को भारी पड़ सकता है।
पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन ने गुरुवार काे स्पष्ट किया है कि यदि किराये पर दिया गया वाहन
किसी अपराध में इस्तेमाल होता है और वाहन मालिक ने किरायेदार का उचित सत्यापन नहीं
कराया या उसका रिकॉर्ड नहीं रखा है तो संबंधित वाहन मालिक की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी।
पुलिस के अनुसार वाहन किराये पर देने से पहले संचालक को किरायेदार की पहचान, पता और
अन्य जरूरी दस्तावेजों की विधिवत जांच करनी होगी। किरायेदार का मोबाइल नंबर और अन्य
आवश्यक जानकारी दर्ज करने के साथ वाहन देने और वापस लेने का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित
रखना होगा। जरूरत पड़ने पर यह रिकॉर्ड पुलिस को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि केवल पहचान पत्र की फोटो लेकर औपचारिकता पूरी करना
पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि किरायेदार की जानकारी का उचित सत्यापन किया जाना जरूरी है।
खासकर ऐसे मामलों में वाहन संचालकों को अधिक सतर्क रहने की जरूरत है, जहां किरायेदार
की गतिविधियां संदिग्ध नजर आएं।
इसके अलावा वाहन किसी दूसरे व्यक्ति को आगे देने की स्थिति में भी संचालक को
उसकी जानकारी और रिकॉर्ड रखना होगा। पुलिस ने वाहन रेंटल संचालकों से कहा है कि किसी
संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें। पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन ने चेतावनी दी है कि वाहन किराये के कारोबार की
आड़ में नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हिसार पुलिस द्वारा वाहन रेंटल संचालकों
की जांच और निगरानी की जाएगी। सत्यापन और रिकॉर्ड संबंधी नियमों का उल्लंघन मिलने पर
संबंधित संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
हिन्दुस्थान समाचार / राजेश्वर

