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पानीपत: बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सख्ती: 200 मीटर दायरे में धारा 163 लागू, फोटोस्टेट की दुकानें रहेंगी बंद : जिलाधीश

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पानीपत: बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सख्ती: 200 मीटर दायरे में धारा 163 लागू, फोटोस्टेट की दुकानें रहेंगी बंद : जिलाधीश


पानीपत, 24 फ़रवरी (हि.स.)। पानीपत, जिलाधीश डॉ. वीरेन्द्र कुमार दहिया ने डी.एल.एड. एवं बोर्ड परीक्षाओं को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा द्वारा आयोजित डी.एल.एड. प्रथम एवं द्वितीय वर्ष (नियमित/पुन: परीक्षा) तथा माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक (शैक्षणिक/मुक्त विद्यालय) परीक्षाएं 25 फरवरी से 1 अप्रैल 2026 तक जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होंगी।

मंगलवार काे जारी आदेशानुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही आग्नेयास्त्र, तलवार, गंडासी, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली तथा चाकू सहित किसी भी प्रकार के घातक हथियार लेकर चलने पर पूर्ण रोक रहेगी। आदेश के अनुसार परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में स्थित फोटो स्टेट की दुकानों के संचालन पर भी परीक्षा अवधि तक प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर परीक्षाओं की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कदम परीक्षा में शामिल विद्यार्थियों, ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों एवं आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार / अनिल वर्मा