झज्जर में गणतंत्र दिवस के मद्देनजर ड्रोन और पैरामोटर उड़ाने पर रोक
झज्जर, 21 जनवरी (हि.स.)। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे झज्जर जिला में गणतंत्र दिवस को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने सुरक्षा को लेकर कमर कस ली है। जिले में निगरानी बढ़ा दी गई है। आगामी 23 जनवरी से 26 जनवरी तक 96 घंटे के लिए जिले में हर तरह का ड्रोन और पैरामोटर उड़ाने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गई है।
असामाजिक व शरारती तत्वों द्वारा ड्रोन, ग्लाइडर व पैरामोटर के संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए पूर्ण पाबंदी लगाई गई है। संशोधित ड्रोन एक्ट 2022 की धारा 24 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए झज्जर की पुलिस आयुक्त डॉ. राजश्री सिंह ने जिले में जिले को 96 घंटे तक रेड जोन घोषित करके ड्रोन व पैरामोटर उड़ाने पर पाबंदी लगाई दी है। उन्होंने बुधवार को बताया कि गणतंत्र दिवस के मद्देनजर शांति एवं कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए जिले में 23 जनवरी को सुबह नौ बजे से अगले 96 घंटे तक ड्रोन, ग्लाइडर अथवा पैरामोटर उड़ाने पर पूरी तरह रोक रहेगी।
इस संबंध में जिले के सभी थानों व चौकी प्रभारियों और अपराध अन्वेषण टीमों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। ये सभी पूरे जिले में ड्रोन, ग्लाइडर व अन्य संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखेंगे। इस दौरान यदि कोई व्यक्ति आदेशों का उल्लंघन करता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मचारियों और अन्य सरकारी अधिकारियों को उनकी ड्यूटी से संबंधित कामों के लिए जरूरी होने पर ड्रोन उड़ाने की शर्तों समेत इजाजत होगी। पुलिस मुलाजिम व अन्य सरकारी अधिकारी यदि उनकी कोई वर्दी है तो ड्रोन उड़ाने के मौके पर वर्दी जरूर पहनेंगे।
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हिन्दुस्थान समाचार / शील भारद्वाज

