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नूंह में अवैध औद्योगिक गतिविधियों पर प्रशासन सख्त, जिलाधीश ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश

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नूंह में अवैध औद्योगिक गतिविधियों पर प्रशासन सख्त, जिलाधीश ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश


नूंह, 30 अक्टूबर (हि.स.)। नूंह जिले में अवैध औद्योगिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और पर्यावरण संरक्षण के साथ आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जिलाधीश अखिल पिलानी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर आवासीय एवं कृषि क्षेत्रों में प्लास्टिक और अन्य कचरा जलाने तथा बिना अनुमति औद्योगिक गतिविधियां संचालित करने पर रोक लगा दी है। इसके अलावा ऐसी गतिविधियों के लिए अवैध रूप से बिजली कनेक्शन का इस्तेमाल करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

जिलाधीश की ओर से जारी आदेशों के अनुसार नूंह, पुन्हाना, तावडू, नगीना, फिरोजपुर झिरका, इंद्री और पिनगवां सहित जिले के विभिन्न गांवों एवं क्षेत्रों में अवैध औद्योगिक गतिविधियां संचालित किए जाने की शिकायतें सामने आई हैं। इन गतिविधियों से न केवल पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, बल्कि आमजन के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। इसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए प्रतिबंधात्मक कदम उठाए हैं।

आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित विभागों और सक्षम प्राधिकारियों की पूर्व अनुमति एवं आवश्यक स्वीकृति के बिना कोई भी व्यक्ति या औद्योगिक इकाई प्रतिबंधित गतिविधियां संचालित नहीं कर सकेगी। आवासीय और कृषि क्षेत्रों में प्लास्टिक सहित अन्य कचरा जलाने पर भी पूरी तरह रोक रहेगी। नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / अनिल मोहानिया