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जींद : गैर इरादन हत्या के जुर्म में दो को सात-सात साल का कारावास

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जींद : गैर इरादन हत्या के जुर्म में दो को सात-सात साल का कारावास


जींद, 05 मार्च (हि.स.)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयबीर की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के जुर्म में दो भाइयों को सात-सात वर्ष कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने गुरुवार काे दोनों भाइयों को 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार गांव दरोलीखेड़ा निवासी हितेश ने 16 अगस्त 2023 को पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसके भाई नरेश का गांव के ही विशाल तथा मोहित से कहासुनी हो गई। जिस पर दोनों भाइयों ने नरेश पर हमला कर दिया। जिसमें नरेश को गंभीर चोटें आई। परिजनों द्वारा घायल नरेश को पहले उचाना स्थित नागरिक अस्पताल में ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने उसकी हालत गंभीर देख पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया। पीजीआई रोहतक में उपचार के दौरान नरेश की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर उचाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी। पुलिस ने हितेश की शिकायत पर विशाल तथा मोहित के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। इसी मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयबीर सिंह की अदालत ने मोहित तथा विशाल को गैर इरादतन हत्या के जुर्म में सात-सात साल का कारावास तथा 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा