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एचईआरसी के फैसले के विरोध में अनिल विज

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- अपीलीय प्राधिकरण में जाएगा मामला

चंडीगढ़, 19 अक्टूबर (हि.स.)। गुरुग्राम और नूंह में निजी कंपनी को बिजली वितरण का लाइसेंस मिलने के बाद हरियाणा में सरकार और नियामक आयोग के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) ने इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड को दोनों राजस्व जिलों में 25 साल के लिए समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस देने की मंजूरी दे दी है, लेकिन बिजली मंत्री अनिल विज इस फैसले के खिलाफ हैं। विज पहले विधानसभा में भी साफ कर चुके हैं कि सरकार निजी कंपनियों को समानांतर लाइसेंस देने के पक्ष में नहीं है। अब उन्होंने आयोग के फैसले को अपीलीय प्राधिकरण में चुनौती देने की बात कही है।

विज के मुताबिक, इस मुद्दे पर बिजली विभाग की ओर से आयोग के समक्ष विरोध भी दर्ज कराया गया था। ऐसे में आयोग की मंजूरी के बावजूद मामला कानूनी चुनौती की ओर बढ़ सकता है। बिजली अधिनियम के तहत एचईआरसी के आदेश के खिलाफ अपीलीय प्राधिकरण यानी अपीलीय ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी (एपीटीईएल) में अपील की जा सकती है। ट्रिब्यूनल के फैसले को कानून में निर्धारित आधारों पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का प्रावधान है।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा