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चुनावी प्रक्रिया में लगे अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादलों पर रोक

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चुनावी प्रक्रिया में लगे अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादलों पर रोक


-निर्वाचन आयुक्त ने पंचकूला व अंबाला में चुनाव तैयारियों पर ली बैठक

-चुनावी क्षेत्रों में नई परियोजनाओं के उद्घाटन पर भी रहेगी रोक

चंडीगढ़, 16 अप्रैल (हि.स.)। हरियाणा के राज्य निर्वाचन आयुक्त देवेंद्र सिंह कल्याण ने चुनावों के मद्देनजर गुरुवार को नगर निगम पंचकूला एवं अंबाला के अधिकारियों के साथ बैठक करके निर्देश जारी किए। देवेंद्र सिंह कल्याण ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मतदाता सूची, ईवीएम, चुनाव सामग्री, कानून व्यवस्था, संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान, मतदान कर्मियों की तैनाती, प्रशिक्षण, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य सेवाएं तथा दिव्यांग एवं वरिष्ठ मतदाताओं के लिए विशेष सुविधाओं सहित सभी प्रबंध समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किए जाएं। देवेंद्र सिंह कल्याण ने कहा कि 13 अप्रैल 2026 से आदर्श आचार संहिता प्रभावी है, इसलिए चुनाव कार्य से जुड़े किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का स्थानांतरण चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक नहीं किया जाएगा।

इस अवधि में किसी भी प्रकार की नई योजना- परियोजना का शिलान्यास व उद्घाटन नहीं किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि नगर निगम पंचकूला की वार्डवार अंतिम मतदाता सूची 27 मार्च 2026 को प्रकाशित की जा चुकी है। नियमों के अनुसार चुनाव कार्यक्रम जारी होने से नामांकन की अंतिम तिथि तक संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को पात्र मतदाताओं के नाम शामिल करने का अधिकार रहेगा। केवल उन्हीं मतदाताओं के नाम संबंधित वार्ड में जोड़े जा सकेंगे, जिनका नाम विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में मौजूद है, लेकिन नगर निगम की वार्डवार सूची में शामिल नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि यदि किसी संभावित प्रत्याशी का नाम संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में विधिवत शामिल है तो उसे नामांकन दाखिल करने की अनुमति दी जाएगी।

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों की तुरंत पहचान कर वहां पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए। देवेंद्र कल्याण ने कहा कि मतदान केंद्रों, मतगणना केंद्रों तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल उपलब्ध रहे। बैठक में 09 मई से 13 मई 2026 तक बिजली और पेयजल आपूर्ति निर्बाध बनाए रखने के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी करने पर बल दिया गया।

मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान केंद्रों पर हेल्प डेस्क स्थापित करने, स्पष्ट संकेतक लगाने तथा एनएसएस, एनसीसी, स्काउट्स एवं गाइड्स के स्वयंसेवकों की सहायता लेने के निर्देश दिए गए।

उन्होंने निर्देश दिए कि वोटर स्लिप 7 मई तक प्रत्येक घर तक पहुंचाकर वितरित की जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि स्लिप्स थोक में न दी जाएं, बल्कि घर-घर जाकर व्यवस्थित रूप से वितरण किया जाए। इस पूरी प्रक्रिया की नियमित मॉनिटरिंग भी की जाए।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा