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जींद : गैर इरादतन हत्या के जुर्म में छह लोगों को पांच-पांच साल कैद

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जींद : गैर इरादतन हत्या के जुर्म में छह लोगों को पांच-पांच साल कैद


जींद, 08 मई (हि.स.)। एडीजे जयबीर सिंह की अदालत ने गांव कलौदा कलां में हुए झगड़े के बाद युवक की मौत के मामले में छह लोगों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने 11-11 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार कलौदा कलां में अगस्त 2018 में दो गुटों में बिजली के तार को लेकर झगड़ा हुआ था।

इसी को लेकर गांव कलौदा कलां निवासी छोटू ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि दूसरे पक्ष के लोगों ने उन पर लाठी व तेजधार हथियार से हमला किया था। इसमें वह खुद, उसके भाई संदीप, पिता महेंद्र व माता कृष्ण गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनको नागरिक अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। यहां से चिकित्सकों ने उसके भाई संदीप की गंभीर हालत देख पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया था। पीजीआई में उपचार के दौरान उसके भाई संदीप की मौत हो गई थी।

पुलिस ने कलौदा कलां निवासी इंद्र, सोनू, विजय, प्रवीण, समुंद्र, सुनील के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस प्रवक्ता राजेश कुमार ने बताया कि थाना सदर नरवाना पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए मेडिकल रिपोर्ट, गवाहों के बयान व अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपितों के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयबीर सिंह की अदालत ने शुक्रवार को इंद्र, सोनू, विजय, प्रवीण, समुंद्र व सुनील को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल की कैद व 11-11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा