हिसार : गन हाउस के स्टॉक व बिक्री रिकॉर्ड की जांच करेगी पुलिस, नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई
बिना अनुमति हथियार व कारतूसों की सप्लाई और निर्धारित सीमा से अधिक बिक्री
पर रहेगी नजर
एसपी ने लाइसेंसधारक संचालकों को दी हिदायत
हिसार, 05 नवंबर (हि.स.)। जिले में अवैध हथियारों और कारतूसों की खरीद-फरोख्त
पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने गन हाउस संचालकों पर निगरानी बढ़ाने का निर्णय लिया है।
पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन ने गुरुवार काे जिले के सभी लाइसेंसधारी गन हाउस संचालकों को हथियारों
और कारतूसों की खरीद-बिक्री में निर्धारित नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश
दिए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि रिकॉर्ड में गड़बड़ी, अवैध सप्लाई या नियमों के उल्लंघन
पर संबंधित संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
एसपी ने निर्देश दिए कि किसी भी व्यक्ति को हथियार या कारतूस बेचने से पहले
उसके शस्त्र लाइसेंस और निर्धारित अनुमति की जांच की जाए। कारतूसों की खरीद, बिक्री,
सप्लाई और उपलब्ध स्टॉक का पूरा रिकॉर्ड नियमानुसार रखा जाए। किसी भी लाइसेंसधारक को
उसकी अधिकृत क्षमता से अधिक कारतूस उपलब्ध न करवाए जाएं। इसके अलावा बिना वैध अनुमति
किसी दूसरे व्यक्ति, गन हाउस या अन्य राज्य में हथियारों और कारतूसों की सप्लाई नहीं
की जाए। उन्होंने कहा कि गन हाउस में उपलब्ध हथियारों और कारतूसों का स्टॉक सरकारी
रिकॉर्ड से पूरी तरह मेल खाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति संदिग्ध तरीके से बड़ी मात्रा
में कारतूस खरीदने या अवैध सप्लाई करने का प्रयास करता है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस
को दी जाए।
एसपी ने स्पष्ट किया कि गन हाउस संचालकों की जिम्मेदारी केवल हथियार और कारतूस
बेचने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि इनका इस्तेमाल किसी
अपराध या अवैध गतिविधि में न हो। हिसार पुलिस सभी गन हाउसों के लाइसेंस, स्टॉक रजिस्टर,
खरीद-बिक्री के रिकॉर्ड और सप्लाई से संबंधित दस्तावेजों की जांच करेगी। किसी भी प्रकार
की अनियमितता, फर्जी दस्तावेज या अवैध खरीद-फरोख्त सामने आने पर आर्म्स एक्ट सहित अन्य
संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
हिन्दुस्थान समाचार / राजेश्वर

