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हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई

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-हरियाणा पुलिस चलाएगी विशेष अभियान

चंडीगढ़, 15 अक्टूबर (हि.स.)। हरियाणा पुलिस प्रदेश में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट से संबंधित नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही विशेष जागरूकता एवं एनफोर्समेंट अभियान चलाने जा रही है।

अभियान के दौरान निर्धारित मानकों के अनुरूप नंबर प्लेट नहीं लगाने वाले वाहनों की जांच की जाएगी तथा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बिना निर्धारित एचएसआरपी, अनधिकृत, छेड़छाड़ की गई अथवा अस्पष्ट नंबर प्लेट वाले वाहनों के मामलों में लागू नियमों के अनुसार चालान भी किया जा सकता है।

इस अभियान में यातायात पुलिस एवं संबंधित इकाइयों द्वारा वाहन चालकों को एचएसआरपी के महत्व, इसके सुरक्षा लाभों और अधिकृत माध्यमों से प्लेट लगवाने की प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। साथ ही, नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों का चालान भी किया जाएगा।

हरियाणा के पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने कहा कि प्रदेश में सडक़ सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने और वाहनों की सही पहचान सुनिश्चित करने के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट से संबंधित नियमों का पालन करना आवश्यक है। उन्होंने सभी वाहन चालकों से अपील की कि वे अपने वाहनों पर निर्धारित मानकों के अनुरूप एचएसआरपी लगवाएं और यातायात नियमों का पूरी जिम्मेदारी के साथ पालन करें। उन्होंने कहा कि एचएसआरपी वाहनों की पहचान को अधिक विश्वसनीय बनाने, नंबर प्लेट के दुरुपयोग को रोकने तथा वाहन चोरी जैसे अपराधों की जांच में सहायक है। हरियाणा पुलिस द्वारा जागरूकता के साथ-साथ नियमों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक एनफोर्समेंट कार्रवाई भी की जाएगी। निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लागू कानूनी प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

एडीजीपी ट्रैफिक अमिताभ ढिल्लों ने बताया कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप तैयार की जाती है। इसमें मौजूद विशेष सुरक्षा विशेषताएं वाहनों की पहचान एवं पंजीकरण विवरण के सत्यापन में सहायक होती हैं।

अभियान के दौरान ऐसे वाहनों की जांच की जाएगी, जिन पर निर्धारित एचएसआरपी नहीं लगी है अथवा जिनकी नंबर प्लेट अनधिकृत, छेड़छाड़ की गई, ढकी हुई या अस्पष्ट है। नंबर प्लेट को मोडऩे, पंजीकरण संख्या में बदलाव करने, उस पर अनधिकृत स्टिकर लगाने अथवा उसे इस प्रकार ढकने से बचना चाहिए, अन्यथा वाहन चालक पर कार्रवाई होना तय है। जिन पुराने वाहनों पर निर्धारित मानकों के अनुरूप एचएसआरपी नहीं लगी है, उनके मालिक अधिकृत डीलर अथवा संबंधित पंजीकरण प्राधिकारी के माध्यम से प्लेट लगवाने की प्रक्रिया पूरी करें।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा