नूंह में झपटमारी के दोषी को पांच साल की सजा, 30 हजार जुर्माना
नूंह, 08 सितंबर (हि.स.)। नूंह जिला एवं सत्र न्यायालय ने वर्ष 2022 के मोबाइल झपटमारी मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने मंगलवार को मामले में सजा के आदेश पारित किए।
पुलिस के अनुसार, 13 मई 2022 को दल्लाबास निवासी इरशाद दल्लाबास चौक पर मोबाइल फोन पर बात कर रहा था। इसी दौरान एक युवक उसका मोबाइल फोन छीनकर भागने लगा। इरशाद ने पीछा कर आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी की पहचान सलीम निवासी फुसैता, थाना बिछोर, जिला नूंह के रूप में हुई।
पुलिस के अनुसार, पीड़ित ने आरोपी से अपना मोबाइल फोन वापस ले लिया और घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ सदर थाना पुन्हाना में मामला दर्ज किया। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक देशी कट्टा भी बरामद किया। इसके बाद मामले में शस्त्र अधिनियम की संबंधित धाराएं जोड़ी गईं और आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने सलीम को मोबाइल झपटमारी तथा शस्त्र अधिनियम के तहत दोषी करार दिया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि दोषी ने शिकायतकर्ता का मोबाइल फोन छीना था और उसके पास अवैध हथियार भी बरामद हुआ। अदालत ने माना कि ऐसे मामलों में अत्यधिक नरमी बरतने से समाज में गलत संदेश जा सकता है। मामले के सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने दोषी को पांच वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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हिन्दुस्थान समाचार / अनिल मोहानिया

