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सिरसा: कुकर्मी को 20 साल की कैद, 57 हजार जुर्माना

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सिरसा, 15 सितंबर (हि.स.)। सिरसा की अदालत ने नाबालिग से कुकर्म के मामले में मंगलवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा और 57 हजार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया है। मामले के अनुसार जिले के डिंग मंडी क्षेत्र निवासी पीडि़त युवक पढ़ाई के साथ-साथ खेल की तैयारी करता था। 30 जनवरी 2023 को वह खेलने के लिए घर से निकला था। खेल के बाद वापस लौटते समय उसने रास्ते में बाइक सवार युवक से लिफ्ट मांगी।

बाइक सवार उसे उसके बताए रास्ते पर ले जाने के बजाय खेतों की ओर ले गया। वहां आरोपी ने उसके साथ कुकर्म किया। वारदात के बाद आरोपी ने घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।

घर पहुंचने के बाद नाबालिग काफी परेशान था। परिवार के पूछने पर उसने पहले कुछ नहीं बताया। दोबारा पूछने पर उसने पूरी घटना अपनी मां को बताई। परिवार ने पुलिस को शिकायत दी। पीडि़त ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह आरोपी को पहले से नहीं जानता था, लेकिन सामने आने पर उसे पहचान सकता है।

पीडि़त युवक ने पुलिस को आरोपी की बाइक के संबंध में जानकारी दी थी। पुलिस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर चालान अदालत में पेश कर दिया। पुलिस ने अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत किए। मामले की सुनवाई करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा और 57 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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हिन्दुस्थान समाचार / Dinesh Chand Sharma