कैथल: सबूतों के अभाव में चोरी के मामले में आरोपी बरी
कैथल, 04 अप्रैल (हि.स.)। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी माधव मित्तल की अदालत ने चोरी के एक मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषमुक्त करार देते हुए बरी कर दिया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद शनिवार काे यह फैसला सुनाया।
पट्टी अफगान निवासी जयप्रकाश ने 26 जून 2021 को थाना शहर कैथल में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में बताया गया था कि उसका एक मकान गली नंबर-2, पट्टी अफगान में स्थित है, जहां कोई नहीं रहता और उसमें उसका सामान रखा हुआ है। वह समय-समय पर मकान की देखरेख के लिए आता-जाता रहता था। जयप्रकाश के अनुसार, 19 जून 2021 को वह मकान की सफाई कर मुख्य गेट पर ताला लगाकर चला गया था। इसके बाद 25 जून 2021 को जब वह वापस लौटा तो देखा कि मकान के मुख्य गेट का ताला टूटा हुआ था। अंदर जाकर देखने पर घर का सामान बिखरा पड़ा मिला। मकान में रखी अनाज की टंकी से करीब दाे क्विंटल गेहूं चोरी हुआ पाया गया।
शिकायतकर्ता ने अपने स्तर पर जांच करने के बाद आरोप लगाया कि सिरसा निवासी तारीफ गौतम ने रात के समय ताला तोड़कर गेहूं चोरी किया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और चालान अदालत में पेश किया।
मामले की सुनवाई के दौरानअभियोजन पक्ष की ओर से कुल पांच गवाह पेश किए गए। वहीं, बचाव पक्ष की ओर से एडवोकेट प्रदीप हरित ने आरोपी की पैरवी की।
सभी पक्षों को सुनने और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अदालत ने पाया कि आरोप सिद्ध करने के लिए पर्याप्त ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। इसके चलते न्यायालय ने आरोपी तारीफ गौतम को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार देकर बरी कर दिया।
हिन्दुस्थान समाचार / पंकज अत्रे

