गुजरात में नई ट्रैफिक चालान व्यवस्था लागू, लाइसेंस निलंबन से वाहन जब्ती तक होगी कार्रवाई
गांधीनगर, 14 अगस्त (हि.स.)। गुजरात में ट्रैफिक चालान व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, तकनीक आधारित और समयबद्ध बनाने के लिए ‘नेक्स्ट जनरेशन चालान सिस्टम’ लागू कर दिया गया है। गुजरात पुलिस की विज्ञप्ति के अनुसार यह व्यवस्था 12 अगस्त, 2026 से पूरे राज्य में लागू हो गई है। नई व्यवस्था में चालान जारी करने से लेकर उसके निस्तारण और जुर्माने की वसूली तक प्रत्येक चरण के लिए निश्चित समय-सीमा तय की गई है।
नई व्यवस्था के तहत इलेक्ट्रॉनिक चालान तीन दिन के भीतर एसएमएस/ई-मेल जैसे डिजिटल माध्यम से वाहन मालिक तक पहुंचाया जा सकेगा, जबकि भौतिक चालान के लिए 15 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है।
45 दिन में आपत्ति नहीं तो चालान स्वीकार माना जाएगा
यदि वाहन चालक को चालान पर आपत्ति है तो उसे चालान जारी होने की तारीख से 45 दिन के भीतर चालान की राशि चुकानी होगी अथवा निर्धारित प्रक्रिया के तहत चालान को चुनौती देना होगा। चालान के खिलाफ शिकायत या अपील करते समय वाहन मालिक को अपने दावे के समर्थन में उचित दस्तावेज और प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे।
यदि 45 दिन के भीतर चालान का निस्तारण नहीं होता है तो उसे वाहन चालक द्वारा स्वीकार किया गया माना जाएगा। इसके बाद चालान की राशि का भुगतान करने के लिए 30 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।
निर्धारित समय में चालान का भुगतान नहीं होने पर वाहन की प्रोफाइल को केंद्रीय वाहन पोर्टल पर ‘Not to be Transacted’ के रूप में चिह्नित किया जा सकता है। इसके बाद वाहन के ड्राइविंग लाइसेंस अथवा मोटर वाहन के रजिस्ट्रेशन से संबंधित आवेदन पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। चालान का भुगतान होने तक यह स्थिति बनी रह सकती है।
प्रेस नोट के अनुसार जारी चालान के संबंध में अदालत के आदेश अथवा अधिकृत अधिकारी के निर्देश के अधीन पुलिस या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी संबंधित कानून अथवा नियमों के उल्लंघन में संलिप्त वाहन को डिटेन भी कर सकते हैं।
वाहन मालिकों को मोबाइल नंबर अपडेट रखने की सलाह
गुजरात पुलिस ने सभी वाहन मालिकों और वाहन चालकों से अपील की है कि वे अपने वाहन तथा ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ा सही और सक्रिय मोबाइल नंबर परिवहन पोर्टल पर अपडेट रखें। मोबाइल नंबर अपडेट रहने से ट्रैफिक उल्लंघन और ई-चालान की जानकारी समय पर एसएमएस/इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त हो सकेगी।
वाहन चालक अपने चालान की स्थिति नियमित रूप से जांचें और निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्रवाई करें। आधिकारिक ई-चालान पोर्टल पर वाहन नंबर, चालान नंबर अथवा ड्राइविंग लाइसेंस नंबर के माध्यम से चालान की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
गुजरात पुलिस ने नागरिकों से नई व्यवस्था में सहयोग करने और सड़क सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करने की अपील की है।
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हिन्दुस्थान समाचार / यजुवेंद्र दुबे

