हाईवे किनारे स्टॉल लगाने पर दो लोगों पर केस दर्ज, यातायात बाधित करने का आरोप
शिमला, 29 मार्च (हि.स.)। शिमला जिले के रामपुर उपमंडल में राष्ट्रीय राजमार्ग-05 पर नोगली बाजार क्षेत्र में सड़क किनारे खाद्य स्टॉल लगाकर यातायात में बाधा पहुंचाने के आरोप में पुलिस ने दो अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं। दोनों मामलों में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 285 के तहत कार्रवाई की गई है।
पुलिस के अनुसार पहला मामला हेड कांस्टेबल हरीश की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया। शिकायत में बताया गया कि शनिवार शाम करीब 6:45 बजे जब पुलिस टीम नोगली बाजार में गश्त पर थी, तब दीप प्रकाश (32 वर्ष), निवासी वार्ड नंबर-1 पिपटी, राष्ट्रीय राजमार्ग-05 के किनारे सड़क के हिस्से पर कब्जा करके खाद्य स्टॉल चला रहे थे। इससे यातायात प्रभावित हो रहा था और आम लोगों को आने-जाने में परेशानी हो रही थी। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
इसी तरह दूसरा मामला भी हेड कांस्टेबल राजेश कुमार की शिकायत पर दर्ज किया गया। शिकायत के अनुसार शाम करीब 6:45 बजे गश्त के दौरान नोगली बाजार में ही पूनम देवी (37 वर्ष), पत्नी वीरेंद्र चौहान, निवासी गांव लाना चेता, तहसील नोहराधार, जिला सिरमौर, सड़क के हिस्से पर कब्जा कर खाद्य स्टॉल चलाती पाई गईं। इससे भी यातायात में बाधा उत्पन्न हो रही थी और लोगों को असुविधा हो रही थी। इस मामले में भी भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 के तहत केस दर्ज किया गया है।
पुलिस का कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस तरह सड़क के हिस्से पर कब्जा कर रेहड़ी या स्टॉल लगाने से यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे मामलों में आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा

