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झाबुआ: साइबर ठगी का आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार

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झाबुआ: साइबर ठगी का आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार


झाबुआ, 17 अक्टूबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश की झाबुआ पुलिस द्वारा साइबर अपराधों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन बैंकिंग धोखाधड़ी के एक प्रकरण में आरोपी दीपक पिता राजेश बघेल उम्र 19 साल निवासी बुध विहार, रोहिणी नई दिल्ली को गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में तकनीकी विश्लेषण एवं डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

जिला पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र पाटीदार द्वारा उक्त सायबर ठगी की घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि दिनांक 08.08.2026 को फरियादी द्वारा अस्पताल में अपॉइंटमेंट लेने के उद्देश्य से गूगल पर मोबाइल नंबर खोजकर संपर्क किया गया था। इस दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने फरियादी से ओटीपी प्राप्त कर उसके बैंक खाते से धोखाधड़ीपूर्वक राशि निकाल ली। मोबाइल पर बैंक खाते से राशि निकाले जाने के संदेश प्राप्त होने पर फरियादी ने बैंक स्टेटमेंट की जांच की, जिसमें अलग-अलग समय पर कुल ₹97,086/- निकाले जाने की जानकारी सामने आई। पुलिस द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर थाना काकनवानी में अपराध क्रमांक 183/2026, धारा 318(4) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

जिला पुलिस अधीक्षक के अनुसार सायबर सेल एवं थाना काकनवानी की संयुक्त टीम (थाना प्रभारी काकनवानी निरीक्षक श्रीमती नेहा बिरला, चौकी प्रभारी मदरानी सहायक उप निरीक्षक. अरूण गोयल आरक्षक कन्हैयालाल एवं रोशन लोधी) द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए धोखाधड़ी की राशि में से ₹57,363/- पर होल्ड लगवाया गया। साथ ही, तकनीकी विश्लेषण एवं डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की तलाश की गई। विवेचना के दौरान प्राप्त तकनीकी साक्ष्यों एवं अन्य उपलब्ध जानकारी के आधार पर पुलिस टीम द्वारा आरोपी दीपक पिता राजेश बघेल, उम्र 19 वर्ष, निवासी बुध विहार, रोहिणी, नई दिल्ली को गिरफ्तार कर लिया गया।

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हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. उमेश चंद्र शर्मा