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एसटीएफ ने लखनऊ में अंतरराष्ट्रीय वन्यजीव तस्करी गिरोह का सरगना गिरफ्तार, 14 कराेड़ रुपये के सात दुर्लभ फाल्कन बरामद

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एसटीएफ ने लखनऊ में अंतरराष्ट्रीय वन्यजीव तस्करी गिरोह का सरगना गिरफ्तार, 14 कराेड़ रुपये के सात दुर्लभ फाल्कन बरामद


एसटीएफ ने लखनऊ में अंतरराष्ट्रीय वन्यजीव तस्करी गिरोह का सरगना गिरफ्तार, 14 कराेड़ रुपये के सात दुर्लभ फाल्कन बरामद


-मुंबई निवासी आरोपित के कब्जे से 14 करोड़ के दुर्लभ सात बाज और मोबाइल व आधार कार्ड बरामद

लखनऊ, 31 अक्टूबर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश स्पेशल टॉस्क फोर्स(एसटीएफ) ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित वन्यजीवों की तस्करी करने वाले गिरोह के एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। आरोपित के कब्जे से सात अदद फाल्कन (बाज) बरामद किए गए हैं, जिनकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 14 करोड़ रुपये बताई गई है। एसटीएफ ने आरोपित को शुक्रवार रात मड़ियांव क्षेत्र के इरादतनगर से गिरफ्तार किया।

एसटीएफ की ओर से शनिवार को दी गई जानकारी के मुताबिक, संरक्षित वन्यजीवों की अवैध तस्करी करने वाले गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अपर पुलिस अधीक्षक एसटीएफ के निर्देश पर निगरानी की जा रही थी। इसी दौरान उपनिरीक्षक फौजुद्दीन सिद्दीकी के नेतृत्व में टीम को सूचना मिली कि मुंबई निवासी एक व्यक्ति प्रतिबंधित वन्यजीवों की खेप लेकर जनपद लखनऊ पहुंचा है। इस पर एसटीएफ ने वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, लखनऊ की टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार आरोपित की पहचान मुंबई के मोहम्मद बख्श बिल्डिंग, बाइकुला निवासी फिरोज मुर्सरत खान के रूप में हुई है। उसके पास से सात फाल्कन, एक मोबाइल फोन और आधार कार्ड बरामद हुआ है।

पूछताछ में आरोपित ने बताया कि उसका एक गिरोह है, जो संरक्षित और प्रतिबंधित वन्यजीवों की तस्करी करता है। गिरोह गोरखपुर, लखीमपुर खीरी और सीतापुर के जंगलों से दुर्लभ वन्यजीवों को पकड़कर उनकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तस्करी करता है। इनकी आपूर्ति दुबई, सऊदी अरब और बहरीन जैसे देशों में किए जाने की बात भी सामने आई है।

एसटीएफ के अनुसार, फाल्कन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची-एक में शामिल हैं। इस श्रेणी में अत्यंत दुर्लभ और संकटग्रस्त वन्यजीवों को रखा जाता है, जिन्हें उच्चतम स्तर का कानूनी संरक्षण प्राप्त है।

आरोपित के खिलाफ मड़ियांव थाने में मुकदमा संख्या 135/2026 के तहत वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 09, 39, 49, 50 और 51 में मुकदमा दर्ज कराया गया है। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई स्थानीय पुलिस कर रही है।

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हिन्दुस्थान समाचार / मोहित वर्मा