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वाराणसी में कफ सिरप मुकदमे में चार लिकर कंपोजिट शॉप सीज

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वाराणसी में कफ सिरप मुकदमे में चार लिकर कंपोजिट शॉप सीज


वाराणसी, 12 अप्रैल(हि. स.)।

वाराणसी में थाना कोतवाली पर पंजीकृत कफ सिरप मुकदमे में लिकर शाप और कंपोजिट शॉप के खिलाफ निलंबन आदेश सहित कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और चार लिकर कंपोजिट शॉप को सीज कर दिया गया।

कोतवाली थाना के प्रभारी निरीक्षक दयाशंकर सिंह ने रविवार को पत्रकारों को बताया कि कोतवाली थाना में कफ सिरप से संबधित पंजीकृत मुकदमे में कार्रवाई करते हुए फरार शुभम जायसवाल के अवैध कारोबार से जुड़ी महिलाओं को हिरासत में लिया गया था। जिसमें महिलाओं के नाम से चल रही शराब लिकर की दुकानों पर कार्रवाई हुई है। जिलाधिकारी अथवा लाइसेंस प्राधिकारी, वाराणसी द्वारा उत्तर प्रदेश आबकारी दुकान (लाइसेंस व्यवस्थापन) नियमावली-2025 के नियम का उल्लंघन करने पर लिकर शॉप, कम्पोजिट शॉप निलम्बन आदेश सहित कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। वही, शिवांगी जायसवाल पत्नी वैभव जायसवाल की लहरतारा बाज़ार स्थित कंपोजिट शॉप, बबिता सिंह पत्नी विकास सिंह की कंपोजिट शॉप परेड कोठी, ऊषा देवी पत्नी गुलाब चन्द्र गुप्ता की कम्पोजिट शॉप कज्जाकपुरा, राधिका जायसवाल पत्नी संजय जायसवाल की कंपोजिट शॉप खोजवां कुल चार लिकर शाप को सीज किया गया।

उन्होंने कहा कि इसी तरह दो कंपोजिट शॉप के पक्ष मे जमा प्रतिभूति धनराशि जब्त किया गया। जिसमें फरार शुभम जायसवाल की वैशाली पुर्सवानी के नाम पर चल रही कंपोजिट शॉप माधोपुर शास्त्री नगर और रेखा देवी पत्नी मदनलाल की कंपोजिट शॉप शहबाबाद शामिल है।

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हिन्दुस्थान समाचार / शरद